Hyderabad : आपराधिक जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में 6 गिरफ्तार

By Ajay Kumar Shukla | Updated: May 10, 2025 • 11:33 PM

गिरफ्तार अभियुक्तों पर कई गंभीर आरोप

हैदराबाद। आईडीबीआई बैंक, सत्तुपल्ली के पूर्व बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट चेट्टीपोगु सुरेश को सीआईडी ने बीते 3 मई 2021 में गिरफ्तार किया गया। इसी मामले से जुड़े पांच और आरोपियों को सीआईडी ने 9 मई, 2025 को गिरफ्तार किया। यह मामला एक लोक सेवक यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, सत्तुपल्ली शाखा, खम्मम जिले के पूर्व प्रबंधक द्वारा बैंक एजेंट यानी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, डीएसटी, उनके सहयोगियों और उधारकर्ताओं के साथ मिलीभगत करके जाली राजस्व दस्तावेज जमा करके आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश का है।

गिरफ्तार आरोपियों ने किया है बैंक के नियमों का उल्लंघन

आरोपियों ने बैंक के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके 2.86 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत करने के लिए आईडीबीआई बैंक को बेईमानी से धोखा दिया।आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के उप महाप्रबंधक पीएच हाशिम, क्षेत्रीय प्रमुख (द्वितीय) ने शिकायत दर्ज कराई कि सत्तुपल्ली आईडीबीआई के पूर्व शाखा प्रमुख नल्लागोपुला रमेश ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट चेट्टीपोगु सुरेश और उनके सहयोगियों थाती चंद्र राव, मेरुगु शिव कृष्ण के साथ मिलीभगत कर किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 279 उधारकर्ताओं/किसानों को 2.61 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया और 13 मार्च 2015 से सितंबर 2016 के बीच माइक्रो लोन योजना के तहत 26 व्यक्तियों को 0.25 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए।

बैंक को धोखा दिया और सार्वजनिक धन का किया दुरुपयोग

केसीसी ऋणों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किए गए आंतरिक ऑडिट के दौरान, ऑडिटर को चेट्टीपोगु सुरेश और तत्कालीन शाखा प्रमुख एन रमेश के बीच कुछ प्रक्रियात्मक खामियां और वित्तीय लेनदेन मिले हैं। विभिन्न खामियों को देखते हुए, बैंक ने राजस्व अधिकारियों से संपर्क किया है और उन्होंने पुष्टि की है कि बैंक को प्रस्तुत पट्टादार पासबुक नकली हैं और उनके रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती हैं। पूर्व शाखा प्रमुख एन रमेश, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट चेट्टीपोगु सुरेश और उनके दो सहयोगियों थाटी चंद्र राव और मेरुगु शिव कृष्ण ने ऋण उधारकर्ताओं के साथ मिलीभगत की और जाली दस्तावेज जमा करके बैंक को धोखा दिया और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया।

कई टीमों ने किया गिरफ्तार

इस पर 03/2021, U/SEC. 406, 409, 420, 468, 471, 477(A), 120(B) आईपीसी के तहत सीआईडी पीएस, हैदराबाद में मामला दर्ज किया गया और इसकी जांच की गई। बैंक मैनेजर नल्लागोपुला रमेश और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट चेट्टीपोगु सुरेश को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया और पहले ही न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

बीते 9 मई, 2025 को भदाद्री कोत्तागुडेम जिले के दम्मापेटा मंडल के मुस्तिबंडा गांव के बोब्बिली वेंगल राव, भद्राद्री कोठागुडेम जिले के दम्मापेटा मंडल के मुस्तिबंडा गांव के बोब्बिली जगनाथम, भद्राद्री कोठागुडेम जिले के दम्मापेटा मंडल के वेंकटाद्रि गुडेम के येलिके हरिबाबू, भद्राद्रि कोठागुडेम जिले के दम्मापेटा मंडल के मंडलपल्ली गांव के मुदागंडला राजशेखर उर्फ राजू और सथुपल्ली गांव और मंडल खम्मम जिले के पिन्नेबोयाना कोंडा बाबू को सीआईडी, टीम ने गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। सभी आरोपी ऋण प्रसंस्करण के लिए उपयोग किए जाने वाले जाली/फर्जी दस्तावेज और मुहरें तैयार करने में सहायक थे। जांच शिखा गोयल, आईपीएस, महानिदेशक, सीआईडी, टीजी, हैदराबाद के निर्देशों के तहत जे. रामू, इंस्पेक्टर, सीआईडी, आरओ करीमनगर और उनकी टीम द्वारा की गई थी।

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