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ATM: में होंगे 90 फीसदी 100-200 के नोट, आरबीआई फैसला लेने को हुआ मजबूर

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को आदेश दिया है कि वो अपने एटीएम में 100 और 200 रुपये के नोट ज्यादा रखें। इसके लिए आरबीआई ने एक समय भी दिया है, जिसमें इस काम को पूरा किया जाना है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनता की सुविधाओं को देखते हुए कई बदलाव करती है। इसी कड़ी में आरबीआई ने बैंकों के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि आने वाले समय में एटीएम में 100 और 200 रुपये के नोट दिए जाएं। इस फैसले को को आम जनता के काम को बेहतर करने के लिए लिया गया है। आरबीआई का कहना है कि इससे जनता को आसानी हो जाएगी। इसके लिए आरबीआई ने साल 2026 तक का समय दिया है, लेकिन उससे पहले 2025 में ही इस आदेश पर काम शुरू कर दिया जाएगा।

आरबीआई ने जारी किया सर्कुलर

  • आरबीआई ने सर्कुलर जारी करके जानकारी दी कि बैंकों और वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) ये काम चरणों में करेंगे।
  • आगे कहा गया कि ‘ज्यादा इस्तेमाल होने वाले नोट लोगों को आसानी से मिले, इसलिए हमने ये फैसला लिया है।
  • सभी बैंक अपने एटीएम में 100 और 200 रुपये के नोट रखेंगे।
  • सर्कुलर के अनुसार, 30 सितंबर, 2025 तक 75 फीसदी एटीएम में कम से कम एक कैसेट में 100 या 200 रुपये के नोट रखे जाने चाहिए।
  • वहीं, 31 मार्च, 2026 तक यह संख्या 90 फीसदी तक बढ़ जाएगी।

1 मई 2025 से होंगे बदलाव

1 मई 2025 से एटीएम से फ्री लिमिट के बाद कैश निकालना महंगा हो जाएगा। अगर होम बैंक के अलावा किसी दूसरे एटीएम से पैसे निकाले जाएंगे या बैलेंस चेक किया जाएगा, तो यूजर को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। यानी फ्री लिमिट खत्म होने पर आपकी जेब पर थोड़ा असर पड़ने वाला है। अब तक फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने के बाद पैसे निकालने के लिए 21 रुपये चार्ज देना होता है। वहीं, 1 मई से हर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये लिया जाएगा।

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