बिल्डर द्वारा बिक्री समझौते को एकतरफा रद्द करने का मामला
हैदराबाद। तेलंगाना रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (टीजीआरईआरए) ने एक शहर स्थित बिल्डर को एकतरफा तरीके से बिक्री समझौते को रद्द करने के लिए फटकार लगाई है और बिल्डर के इस दावे को खारिज कर दिया है कि खरीदार द्वारा भुगतान अनुसूची का उल्लंघन करने के कारण बिक्री समझौते को रद्द किया गया था।
2 मई को जारी अपने अंतरिम आदेश में प्राधिकरण ने सेरिलिंगमपल्ली मंडल के गुट्टला बेगमपेट में अय्यन्ना प्राइमा परियोजना के डेवलपर्स मेसर्स अय्यन्ना इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को फ्लैट नंबर 801, जिसमें तीन कार पार्किंग स्थल और 105 वर्ग गज का अविभाजित हिस्सा शामिल है, बेचने से रोक दिया।
बिल्डर को सभी वैधानिक दायित्वों का पालन करने का निर्देश
संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने और परियोजना को पूरा करने के लिए सभी वैधानिक दायित्वों का पालन करने का निर्देश बिल्डर को दिया गया। टीजीआरईआरए आदि वनजा द्वारा दायर की गई शिकायत पर कार्रवाई कर रहा था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि अय्याना प्राइमा में फ्लैट नंबर 801 के लिए 3.45 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बावजूद, तीन कार पार्किंग स्पेस और 105 वर्ग गज के अविभाजित हिस्से के साथ, बिल्डर ने 14 सितंबर, 2023 को उनके पति के ईमेल पते पर भेजे गए ईमेल के माध्यम से एकतरफा समझौता रद्द कर दिया।
बिल्डर का दावा
उनके दावे का समर्थन करने के लिए 30 जनवरी, 2021 की तारीख वाले दो बिक्री समझौते प्रस्तुत किए गए। वनजा ने रद्दीकरण की वैधता पर विवाद किया और बताया कि कोई भी रिफंड शुरू नहीं किया गया था, यहां तक कि कथित ज़ब्ती खंड के अनुसार भी नहीं। हालांकि, बिल्डर ने दावा किया कि खरीदार भुगतान अनुसूची का पालन करने में विफल रहा, और इसलिए समझौता रद्द कर दिया गया।
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