తెలుగు | Epaper

SC: godhra train: अग्निकांड के दोषियों की याचिका खारिज

digital
digital

गुजरात उच्च न्यायालय ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में अक्टूबर 2017 के फैसले में 31 दोषियों की सजा को बरकरार रखा था और 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषियों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दो जजों की पीठ द्वारा उनकी अपील पर सुनवाई करने पर आपत्ति जताई गई थी। याचिका में कहा गया था कि दो जजों की पीठ उनकी अपील पर सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि यह मामला मौत की सजा से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं के वकील संजय हेगड़े ने जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ को बताया कि लाल किला आतंकी हमले में मोहम्मद आरिफ उर्फ अशरफ को मौत की सजा देने के मामले का उल्लेख किया। उस सुनवाई में कहा गया था कि तीन जजों की पीठ ही मौत की सजा से जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकती है। 

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करने की दी ये दलील

हेगड़े ने कहा कि ‘मान लीजिए कि दो जजों की पीठ कुछ आरोपियों को मौत की सजा दे देती है तो फिर इस मामले पर तीन जजों की पीठ को फिर सुनवाई करनी पड़ेगी।’ हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सबमिशन को खारिज कर दिया और कहा कि तीन जजों की पीठ उन्हीं मामलों पर सुनवाई कर सकती है, जिनमें उच्च न्यायालय ने मौत की पुष्टि कर दी हो। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। इस मामले में सिर्फ ट्रायल कोर्ट ने ही मौत की सजा सुनाई है। ऐसे में इस मामले में दो जजों की पीठ सुनवाई कर सकती है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सितंबर 2014 को दिए अपने एक फैसले में कहा कि मौत की सजा से जुड़े सभी मामले, जिन पर उच्च न्यायालय फैसला दे चुका हैं, उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ही करेगी।

गुजरात उच्च न्यायालय ने 11 दोषियों की मौत की सजा उम्रकैद में बदली थी

27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद राज्य में दंगे भड़क गए थे। सत्र न्यायालय ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। गुजरात उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2017 के फैसले में 31 दोषियों की सजा को बरकरार रखा था और 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में अपील की। साथ ही कई दोषियों ने उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी बरकरार रखने के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 

Read: More: Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लगाई फटकार

Latest News Bihar : बिहार में दो नेताओं के समर्थकों के बीच संघर्ष

Latest News Bihar : बिहार में दो नेताओं के समर्थकों के बीच संघर्ष

Latest News Delhi : रामलीला के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था का खास ध्यान

Latest News Delhi : रामलीला के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था का खास ध्यान

Breaking News: Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपराध नहीं

Breaking News: Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपराध नहीं

Latest Hindi News : असंभव को संभव बना सकते हैं पीएम मोदी : उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

Latest Hindi News : असंभव को संभव बना सकते हैं पीएम मोदी : उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

Latest News : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में पुलिस से मांगा जवाब

Latest News : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में पुलिस से मांगा जवाब

Latest Hindi News : मोदी सरकार मध्यम वर्ग के लिए ढेरों मौके खोलकर उनकी आय बढ़ा रही : शाह

Latest Hindi News : मोदी सरकार मध्यम वर्ग के लिए ढेरों मौके खोलकर उनकी आय बढ़ा रही : शाह

Latest Hindi News : चीनी लेकर सोमालिया जा रहे जहाज में सुभाषनगर जेटी पर लगी आग

Latest Hindi News : चीनी लेकर सोमालिया जा रहे जहाज में सुभाषनगर जेटी पर लगी आग

Latest News : मुंबई में करोड़ों की लैम्बोर्गिनी हादसे का शिकार

Latest News : मुंबई में करोड़ों की लैम्बोर्गिनी हादसे का शिकार

Latest Hindi News : इस हफ्ते बिहार आएंगे चुनाव आयुक्त, कर सकते हैं चुनाव तारीखों की घोषणा

Latest Hindi News : इस हफ्ते बिहार आएंगे चुनाव आयुक्त, कर सकते हैं चुनाव तारीखों की घोषणा

Latest News Hapur : सड़क पर दो बाइकों की जबरदस्त टक्कर

Latest News Hapur : सड़क पर दो बाइकों की जबरदस्त टक्कर

Latest News Auraiya : जहरीले कीड़े के काटने से 10 साल के बच्चे की मौत

Latest News Auraiya : जहरीले कीड़े के काटने से 10 साल के बच्चे की मौत

Latest News UP : भारत-पाकिस्तान के बीच मैच होना ही नहीं चाहिए

Latest News UP : भारत-पाकिस्तान के बीच मैच होना ही नहीं चाहिए

📢 For Advertisement Booking: 98481 12870