Sambhal Masjid Survey मुस्लिम पक्ष को HC से झटका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की सिविल रिवीजन पिटीशन, अब आगे क्या?
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित Sambhal Masjid Survey को लेकर चल रहे विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। हिंदू पक्ष द्वारा मस्जिद के सर्वे की मांग की गई थी, जिसे निचली अदालत ने मंजूरी दी थी। इसी आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सिविल रिवीजन पिटीशन दायर की थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा?
Allahabad High Court ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सर्वे कराने के आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। कोर्ट का मानना है कि निचली अदालत ने संतुलित निर्णय लिया है और सर्वे से सच्चाई सामने आने में मदद मिलेगी।
- सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज
- निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया
- अब सर्वे का रास्ता साफ
मुस्लिम पक्ष की आपत्ति क्या थी?
मुस्लिम पक्ष ने याचिका में तर्क दिया था कि यह मामला धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है और इससे सामाजिक सद्भाव पर असर पड़ेगा। उनका कहना था कि यह सर्वे अनावश्यक और पूर्वाग्रह से प्रेरित है।
हिंदू पक्ष की दलील
हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद स्थल पर पूर्व में मंदिर मौजूद था और इसके प्रमाण जमीन के नीचे छिपे हो सकते हैं। इसलिए ASGI (एएसआई) के जरिए वैज्ञानिक सर्वे कराया जाना जरूरी है।
अब आगे क्या?
- कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन जल्द ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू करा सकता है।
- एएसआई या अन्य अधिकृत एजेंसी से यह सर्वे कराया जाएगा।
- रिपोर्ट के आधार पर अदालत में अगली सुनवाई होगी।

Sambhal Jama Masjid Survey केस में हाईकोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष को बल मिला है, वहीं मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है।
कोर्ट का यह निर्णय धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में न्यायिक दृष्टिकोण को और स्पष्ट करता है।
अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सर्वे में क्या तथ्य सामने आते हैं।