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Phone Tapping Case: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व एसआईबी प्रमुख को अंतरिम राहत दी

Kshama Singh
Kshama Singh
Phone Tapping Case: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व एसआईबी प्रमुख को अंतरिम राहत दी

पूर्व एसआईबी प्रमुख को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को फोन टैपिंग मामले में आरोपी तेलंगाना के पूर्व विशेष खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) प्रमुख टी प्रभाकर राव को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राव को, जो संभवतः अमेरिका में हैं, जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया और कहा कि उनका पासपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराया जाए। सुनवाई की अगली तारीख तक, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा’। खंडपीठ ने कहा, ‘इस विशेष अनुमति याचिका पर विचार किए जाने तक, हम याचिकाकर्ता को संबंधित जांच अधिकारी/अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हैं।

एसआईबी

याचिकाकर्ता को करना होगा जांच में सहयोग

इस उद्देश्य के लिए, मुख्य पासपोर्ट अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को केवल भारत की यात्रा के लिए पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वह पासपोर्ट/भारत की यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर संबंधित जांच अधिकारी/अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सके। खंडपीठ ने कहा, अदालत ने जांच अधिकारी को 5 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई से पहले स्थिति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। ‘याचिकाकर्ता को इस अदालत के समक्ष एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करना होगा कि पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर वह भारत लौट आएगा और संबंधित जांच अधिकारी/अधिकारी के समक्ष पेश होगा। यह देखने की जरूरत नहीं है कि संबंधित जांच अधिकारी/अधिकारी याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित अपराधों की कानून के अनुसार जांच करेगा। हालांकि, याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करना होगा,’।

फोन टैपिंग मामले में पूर्व एसआईबी प्रमुख के अमेरिका में होने का संदेह

फोन टैपिंग मामले में मुख्य आरोपी राव के अमेरिका में होने का संदेह है। एक पुलिस अधिकारी ने पहले बताया कि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने राव को यह वचन देने का भी निर्देश दिया कि वह पासपोर्ट मिलने के तीन दिन के भीतर भारत लौट आएगा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने राव की अग्रिम जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। राव ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

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