తెలుగు | Epaper

WB : ममता सरकार को इस मामले में हाईकोर्ट ने दिया झटका

Kshama Singh
Kshama Singh
WB : ममता सरकार को इस मामले में हाईकोर्ट ने दिया झटका

ममता सरकार की ओबीसी सूची को 31 जुलाई तक कर दिया स्थगित

पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को झटका देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य की नई अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची को 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। यह सूची 3 जून की अधिसूचना के तहत लागू की गई थी, जिसमें कुल 140 उप-समूह शामिल किए गए थे। उनमें 80 मुस्लिम और 60 गैर मुस्लिम को शामिल किया गया था। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जिसमें जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा शामिल थे, ने न केवल अधिसूचना पर रोक लगाई बल्कि उससे संबंधित सभी सरकारी आदेशों और ओबीसी जाति प्रमाणपत्र आवेदन पोर्टल को भी निलंबित कर दिया।

कोर्ट ने कही यह बात

कोर्ट ने इस निर्णय को प्रक्रियागत दोषपूर्ण करार दिया। जस्टिस मंथा ने कहा, ‘आपने मई 2024 के आदेश के बाद विधायी प्रक्रिया का पालन तो किया, लेकिन बाद में 2012 के कानून को छोड़कर 1993 के पुराने कानून के तहत प्रक्रिया अपनाई।’ जस्टिस चक्रवर्ती ने भी राज्य सरकार से सवाल किया कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो ऐसी जल्दबाजी क्यों? उन्होंने कहा, ‘जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है तब तक सरकार को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी।’ सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में करेगा।

ममता सरकार ने लागू की थी नई सूची

आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने मई 2024 में अदालत द्वारा रद्द की गई पुरानी 113 जातियों सूची को बदलकर यह नई 140 उप-समूहों वाली सूची लागू की थी। मुस्लिमों की उपजाति को 77 से बढ़ाकर 80 कर दिया गया। वहीं, गैर-मुस्लिम उप समूह 36 से बढ़ाकर 60 हो गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नई सूची का बचाव करते हुए कहा था, ‘हमने धर्म नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बनाया है।’

वकील ने दी यह दलील

याचिकाकर्ता के वकील सी. श्रीराम ने दलील दी कि 2012 के कानून के तहत राज्य की कार्यपालिका को कोई अधिकार नहीं है कि वह खुद से आरक्षण लागू करे। उन्होंने कहा, ‘2012 अधिनियम के अनुसार केवल राज्य विधानमंडल को ही यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 16(4) के तहत ओबीसी आरक्षण से संबंधित कोई व्यवस्था करे।’

ममता सरकार के अधिकारी ने कही यह बात

हाईकोर्ट के इस निर्णय से दाखिले और सरकारी भर्तियां प्रभावित हो सकती हैं। अगर नई सूची अमान्य रही वर्तमान में लागू ओबीसी आरक्षण 17% से नीचे चला जाएगा । राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘यह एक अंतरिम आदेश है, लेकिन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के पर्याप्त आधार हैं। मार्च की सुनवाई में कोर्ट को सूचित किया गया था कि एक नया सर्वेक्षण चल रहा है।’

Latest News Bihar : बिहार को आज 36000 करोड़ की सौगात देंगे PM मोदी

Latest News Bihar : बिहार को आज 36000 करोड़ की सौगात देंगे PM मोदी

Hindi News: वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तीन प्रावधानों पर रोक

Hindi News: वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तीन प्रावधानों पर रोक

Hindi News: झारखंड में बड़ी सफलता, करोड़ों के इनामी सहदेव सोरेन ढेर

Hindi News: झारखंड में बड़ी सफलता, करोड़ों के इनामी सहदेव सोरेन ढेर

PM Modi: कोलकाता में ‘संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2025’ का किया उद्घाटन

PM Modi: कोलकाता में ‘संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2025’ का किया उद्घाटन

Bharat: क्रिकेट से हटकर, टेनिस में भारत की ऐतिहासिक जीत

Bharat: क्रिकेट से हटकर, टेनिस में भारत की ऐतिहासिक जीत

Gujrat : हिंदी भाषी राज्य नहीं है, फिर भी गुजरात ने हिंदी को अपनाया  : शाह

Gujrat : हिंदी भाषी राज्य नहीं है, फिर भी गुजरात ने हिंदी को अपनाया : शाह

National : जीएसटी दरों में कटौती सरकार ने देर से उठाया कदम : चिदंबरम

National : जीएसटी दरों में कटौती सरकार ने देर से उठाया कदम : चिदंबरम

Bihar : सर्वें में नीतीश के लिए संकट…राजद और कांग्रेस को लेकर संशय

Bihar : सर्वें में नीतीश के लिए संकट…राजद और कांग्रेस को लेकर संशय

Jaunpur  : दो सगे भाइयों की बेरहमी से हत्या, इलाके में फैली दहशत

Jaunpur : दो सगे भाइयों की बेरहमी से हत्या, इलाके में फैली दहशत

PM Modi : अररिया-गलगलिया रेल लाइन का उद्घाटन 15 सितंबर को

PM Modi : अररिया-गलगलिया रेल लाइन का उद्घाटन 15 सितंबर को

Earthquake : भारत के कई राज्यों में महसूस किए गए भूकंप के झटके

Earthquake : भारत के कई राज्यों में महसूस किए गए भूकंप के झटके

Kolkata : दो डॉक्टरों की रहस्यमयी प्रेम कहानी का दुखद अंत

Kolkata : दो डॉक्टरों की रहस्यमयी प्रेम कहानी का दुखद अंत

📢 For Advertisement Booking: 98481 12870