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Crime : व्हाट्सएप पोस्ट पर इमोजी रिएक्शन के कारण सूर्यापेट में व्यापारी की हत्या

Ankit Jaiswal
Ankit Jaiswal
Crime : व्हाट्सएप पोस्ट पर इमोजी रिएक्शन के कारण सूर्यापेट में व्यापारी की हत्या

व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोस्ट के बाद तनाव

सूर्यापेट। जिला स्तरीय सामुदायिक निकाय से जुड़े एक व्हाट्सएप ग्रुप (WhatsApp group) में एक पोस्ट के बाद तनाव पैदा होने के बाद मंगलवार को एक व्यवसायी मनुपुरी कृपाकर (43) की कथित तौर पर दिनदहाड़े हत्या (Murder) कर दी गई। विवाद तब शुरू हुआ जब समुदाय के ज़िला अध्यक्ष अप्पम श्रीनिवास ने 3 अगस्त को होने वाले आगामी चुनावों के बारे में एक अपडेट साझा किया। कृपाकर ने ताली बजाने वाले इमोजी के साथ जवाब दिया—कथित तौर पर इस इशारे से प्रतिद्वंद्वी गुट के नेता श्रीरामुलु नाराज़ हो गए। श्रीरामुलु ने कथित तौर पर सोमवार देर रात कृपाकर को फ़ोन किया और गाली-गलौज करते हुए धमकियाँ दीं

कृपाकर पर लोगों ने कथित तौर पर कर दिया हमला

मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए, कृपाकर मंगलवार सुबह सामुदायिक भवन में वरिष्ठों की मौजूदगी में प्रतिद्वंद्वी समूह के सदस्यों से मिलने पहुँचे। हालाँकि, बैठक उस समय हिंसक हो गई जब कृपाकर पर श्रीरामुलु, उनके बेटे धनुंजय और चार अन्य लोगों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। हालांकि हमलावरों ने कृपाकर को सूर्यपेट क्षेत्र के अस्पताल में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। कृपाकर के परिवार में उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी, बेटी अमूल्या और बेटा अजय हैं। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

व्हाट्सएप

हत्या से क्या तात्पर्य है?

इसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति को जानबूझकर या पूर्व-नियत इरादे से मार देना। यह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत एक गंभीर अपराध माना जाता है। हत्या समाज और कानून दोनों के अनुसार नैतिक और कानूनी रूप से अपराध है।

हत्या कितने प्रकार की होती है?

कानूनी दृष्टिकोण से हत्या मुख्यतः दो प्रकार की होती है:

  1. आपराधिक हत्या (Murder) – जानबूझकर की गई हत्या (IPC 302)
  2. गैर-इरादतन हत्या (Culpable Homicide not amounting to Murder) – बिना पूर्व योजना की गई (IPC 304)
    कभी-कभी आत्मरक्षा में की गई हत्या अपराध नहीं मानी जाती।

हत्या का प्रयास करने से क्या होता है?

यदि कोई व्यक्ति हत्या करने का प्रयास करता है लेकिन हत्या नहीं हो पाती, तो उसे IPC की धारा 307 के तहत दोषी माना जाता है। इस अपराध में 10 वर्ष तक की सजा, आजीवन कारावास या जुर्माना भी हो सकता है, विशेषकर अगर घायल गंभीर रूप से हो।

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