स्कूल के प्रिंसिपल ने दी थी पुलिस को सूचना
हैदराबाद। रंगारेड्डी (Rangareddy) जिले के नंदीगामा मंडल में 13 साल की एक नाबालिग लड़की की शादी 40 वर्षीय व्यक्ति से कर दी गई। स्थानीय जिला परिषद हाईस्कूल में कक्षा 8 की छात्रा, लड़की की शादी उसकी मां श्रावंती ने 5 जुलाई को लड़की की इच्छा के विरुद्ध चेवेल्ला मंडल के श्रीनिवास गौड़ से कर दी थी। स्कूल के प्रिंसिपल को जब इस घटना की भनक लगी तो उन्होंने स्थानीय पुलिस और राजस्व अधिकारियों को इसकी सूचना दी। लड़की को बचा लिया गया। श्रावंथी, विवाह (marriage) संपन्न कराने वाले पुजारी श्रीनिवास गौड़ और विवाह तय कराने में मदद करने वाले एक जोड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जाँच जारी है।

वैध विवाह क्या होता है?
कानून और सामाजिक परंपरा के अनुसार जो शादी सही प्रक्रिया से किया गया हो, उसे वैध शादी कहा जाता है। इसमें वर-वधू की सहमति, न्यूनतम आयु, संबंधों की वैधता और वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होता है, जिससे वह विवाह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो।
हिंदू विवाह कब अवैध हो जाता है?
यदि शादी में वर-वधू की निर्धारित उम्र पूरी न हो, बिना सहमति या बलपूर्वक शादी किया जाए, या रक्त संबंध में शादी हो, तो वह अवैध माना जाता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति पहले से विवाहित हो और दूसरा विवाह करे, तो वह भी हिंदू शादी अधिनियम के तहत अवैध होता है।
विवाह के 8 प्रकार कौन से हैं?
ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच—ये आठ प्रकार के शादी प्राचीन हिन्दू शास्त्रों में वर्णित हैं। इनमें ब्राह्म शादी सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जबकि पैशाच शादी को नीच और निंदनीय श्रेणी में रखा गया है।
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