सिडनी। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में पहली बार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स (Social Media Accounts) पर बैन लगाने का फैसला किया है। सरकार ने मंगलवार को टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए गाइडलाइन जारी की है ताकि 10 दिसंबर से लागू होने वाले इस कानून को सही तरीके से लागू किया जा सके।
कंपनियों को बंद करने होंगे नाबालिगों के अकाउंट
इस कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों (Social Media Companies) को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट्स खोजकर बंद करने होंगे। बच्चों के अकाउंट बंद होने के बाद उन्हें तुरंत नया अकाउंट बनाने से रोकने के लिए भी कदम उठाए जाएं।
उम्र जांच अनिवार्य नहीं, पर उपाय बताने होंगे
हर यूज़र की उम्र जांचना जरूरी नहीं होगा और न ही सरकार किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल अनिवार्य करेगी। लेकिन कंपनियों को यह बताना होगा कि वे बैन लगाने के लिए कौन-से उपाय कर रही हैं और विवाद की स्थिति में समाधान की कौन-सी प्रक्रिया उपलब्ध होगी।
नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई कंपनी इस कानून को लागू नहीं करती है, तो उसे 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी करीब 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना देना होगा।
बच्चों की सुरक्षा पर सरकार का फोकस
सरकार के संचार मंत्री एनीका वेल्स (Anika Vales) ने कहा कि हम तुरंत पूरी तरह सही नतीजे की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। यह दुनिया का पहला ऐसा कानून है, लेकिन हम वाजिब कदमों के जरिए बदलाव लाना चाहते हैं, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
शुरुआती ध्यान बड़े प्लेटफॉर्म्स पर
रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की ई-सेफ्टी कमिश्नर ने माना कि कंपनियों को नई तकनीक और सिस्टम बनाने में समय लगेगा। शुरुआती दिनों में उनका ध्यान उन प्लेटफॉर्म्स पर होगा, जो सिस्टम लागू करने में नाकाम साबित होंगे।
ट्रायल में सफल रही उम्र सत्यापन तकनीक
सरकार ने अगस्त 2025 में एक ट्रायल किया था, जिसमें पाया कि उम्र सत्यापन तकनीक बच्चों की उम्र की सही पहचान करने और नियम लागू करने में काफी प्रभावी साबित हो सकती है।
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