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वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय, 16 अप्रैल 

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी। इसे संसद के बजट सत्र के दौरान पारित किया गया था। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में करीब 10 याचिकाएं दायर की गईं हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है।

वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी। अब तक इस कानून के खिलाफ अदालत में करीब 10 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक, इन याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई करेगी।

करीब 10 याचिकाएं की गई हैं दाखिल

वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करीब 10 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनाती देने वाली इन याचिकाओं पर सुनवाई की सहमति दे दी थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद और अन्य संगठनों की ओर से दाखिल याचिकाएं अहम हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर प्राथमिकता देनी चाहिए। वक्फ विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 10 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें राजनेताओं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिकाएं शामिल हैं। इन याचिकाओं में नए बनाए गए कानून की वैधता को चुनौती दी गई है।

इन्होंने दायर की है याचिका

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके), कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, राजद सांसद मनोज झा और फैयाज अहमद, आप विधायक अमानतुल्ला खान ने भी अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। जेडीयू के मुस्लिम नेता भी वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। जेडीयू के मुस्लिम नेता हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दिकी ने भी वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दिकी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। 7 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को यह आश्वासन दिया कि याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से पेश हुए थे।

केंद्र ने दाखिल की है कैविएट

वहीं, केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सरकार की ओर से वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आदेश पारित करने से पहले सुनवाई की मांग रखी गई है।

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