बीएमसी ने मिथुन चक्रवर्ती को जारी किया ; ढांचा ‘ध्वस्त’ करने की चेतावनी दी

By digital | Updated: May 19, 2025 • 5:53 AM

अभिनेता और राजनेता मिथुन चक्रवर्ती बीएमसी (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) के रडार पर आ गए हैं, क्योंकि उन्हें एरंगल गांव में एक कथित अवैध ग्राउंड-फ्लोर ढांचे के निर्माण को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो मालाड के मध क्षेत्र में स्थित है।

फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह नोटिस मुंबई नगर निगम अधिनियम (MMC) की धारा 351(1A) के तहत जारी किया गया है, जिसमें चक्रवर्ती को नोटिस की तारीख 10 मई से सात दिनों के भीतर निर्माण को सही ठहराने का निर्देश दिया गया है। यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, तो नागरिक निकाय ने चेतावनी दी है कि ढांचे को मालिक के जोखिम पर ध्वस्त कर दिया जाएगा, और आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

यह कदम मध क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ बीएमसी की बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। अधिकारियों ने इलाके में 101 अवैध ढांचों की पहचान की है, जिनमें कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए बंगले भी शामिल हैं। नागरिक निकाय ने मई के अंत तक सभी ऐसे अवैध ढांचों को हटाने का लक्ष्य रखा है।

रिपोर्टों के अनुसार, बीएमसी सूत्रों ने बताया कि हीरा देवी मंदिर के पास हाल ही में किए गए निरीक्षण में पाया गया कि दो एक+मेजनाइन-मंजिला इमारतें, एक ग्राउंड-फ्लोर ढांचा और तीन अस्थायी इकाइयाँ ईंट, लकड़ी, कांच और एसी शीट्स से बनी थीं। इन्हें संबंधित प्राधिकरण की उचित अनुमति के बिना बनाया गया था।

एक अधिकारी ने कहा कि MMC अधिनियम की धारा 475A के तहत उल्लंघनों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और कैद भी हो सकती है। अधिकारी ने कहा:

“इन ढांचों को सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के बिना खड़ा किया गया था, इसलिए नोटिस जारी किए गए हैं।”

आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने दावों से इनकार किया। पोर्टल द्वारा रिपोर्ट किए गए एक बयान में उन्होंने कहा:

“मेरे पास कोई अवैध ढांचा नहीं है। कई लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, और हम अपने जवाब भेज रहे हैं।”

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