टैक्स-बचत का कानूनी फार्मूला
नई दिल्ली: भारत में फार्महाउस (Farm House) कल्चर अमीरों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन इसका उपयोग केवल वीकेंड की पार्टियों तक सीमित नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मीनल गोयल के अनुसार, अमीर लोग इसका इस्तेमाल कानूनी तरीके से अपनी इनकम टैक्स देनदारी कम करने के लिए करते हैं। वे भारतीय आयकर नियमों का फायदा उठाते हैं क्योंकि खेती से होने वाली आय (Agricultural Income) पर भारत में टैक्स नहीं लगता। इसी नियम का फायदा उठाकर कई अमीर व्यक्ति नोएडा, गुड़गांव और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों के पास फार्महाउस खरीदते हैं और करोड़ों की कमाई के बावजूद, एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति की तुलना में बहुत कम या शून्य टैक्स चुकाते हैं।
टैक्स छूट और संपत्ति सुरक्षा के दोहरे फायदे
फार्महाउस(Farm House) और खेती की जमीन खरीदने के कई अन्य वित्तीय लाभ भी हैं। अगर कोई व्यक्ति खेती की जमीन बेचकर उस पैसे को फिर से खेती की जमीन खरीदने में लगाता है, तो उसे आयकर अधिनियम की धारा 54B के तहत कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिल सकती है। इसके अलावा, कई राज्यों में खेती की जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी भी कम लगती है, जो एक अतिरिक्त बचत है। अमीर लोग अपनी संपत्ति को सीधे अपने नाम पर खरीदने के बजाय, उसे कंपनी, ट्रस्ट या LLC जैसी संस्थाओं के नाम पर खरीदते हैं। यह रणनीति उन्हें डेप्रिसिएशन जैसे टैक्स फायदे दिलाती है, साथ ही तलाक या लेनदारों से संपत्ति को कानूनी रूप से सुरक्षित रखती है।
फार्महाउस की परिभाषा और इसका बदलता महत्व
ऐतिहासिक रूप से, फार्महाउस(Farm House) का अर्थ खेत या बड़े हरे-भरे भूखंड पर बना किसान का मकान होता था। हालांकि, आधुनिक संदर्भ में, यह अमीर-उमरा द्वारा खरीदा गया एक विलासितापूर्ण आवास होता है जो ग्रामीण अवकाश या प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने के लिए होता है। इन फार्महाउसों(Farm House) में आरामदायक आवास के साथ-साथ एक बड़ी खेतनुमा खुली जमीन भी होती है, जहाँ वास्तविक खेती भी होती है। यही खेती उन्हें गैर-कर योग्य आय (Non-Taxable Income) का दावा करने की अनुमति देती है, जिससे फार्महाउस का महत्व वीकेंड मौज-मस्ती से कहीं आगे बढ़कर एक रणनीतिक वित्तीय उपकरण के रूप में स्थापित हो गया है।
अमीर लोग खेती की ज़मीन बेचने पर आयकर में छूट किस धारा के तहत प्राप्त करते हैं?
यह लोग खेती की ज़मीन बेचकर नई खेती की ज़मीन खरीदने पर आयकर अधिनियम की धारा 54B के तहत कैपिटल गेन टैक्स में छूट प्राप्त करते हैं।
अमीर लोग अपनी संपत्ति सीधे अपने नाम पर क्यों नहीं खरीदते हैं?
यह लोग अपनी संपत्ति को कंपनी, ट्रस्ट या LLC के नाम पर खरीदते हैं ताकि वे डेप्रिसिएशन जैसे टैक्स लाभ प्राप्त कर सकें और तलाक या लेनदारों से अपनी संपत्ति को कानूनी रूप से सुरक्षित रख सकें।
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