Income Above ₹12L छोटे से रु.1 के लिए भी टैक्स देना होगा
अगर आपकी Income Above ₹12 लाख से सिर्फ ₹1 भी ज्यादा हो जाती है, तो आप टैक्स देने के दायरे में आ जाते हैं। ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन ₹12,00,001 से पूरी आय पर टैक्स लगेगा। इस नए नियम का असर खासकर नौकरीपेशा लोगों पर होगा।
क्यों है ₹12 लाख की सीमा खास?
- बजट 2025 में घाट सीमा बढ़ाकर ₹12 लाख कर दी गई थी
- नौकरीपेशा लोगों को ₹75,000 का standard deduction मिलेगा
- परिणामस्वरूप सैलरी निवेशक ₹12.75 लाख तक टैक्स‑फ़्री होंगे
क्या ₹12,00,001 से पहले टैक्स देना शुरू होगा?
हाँ, जैसे ही आपकी net taxable income ₹12,00,001 से ऊपर जाती है:
- आप ग्रीष्म स्लैब में आ जाएंगे
- आय की पूरी राशि पर टैक्स स्लैब लागू होगा
- यानी पहला रुपए का टैक्स भी लगेगा
नए टैक्स स्लैब क्या हैं?
नए टैक्स रे regime के तहत (April 2025 से):
आय सीमा (₹) | टैक्स दर |
---|---|
0–4 लाख | 0% |
4–8 लाख | 5% |
8–12 लाख | 10% |
12–16 लाख | 15% |
16–20 लाख | 20% |
20–24 लाख | 25% |
24 लाख | 30% |
₹12.75 लाख तक कौन टैक्स फ्री?
- सैलरी पर ₹75,000 standard deduction मिलते हैं
- इस तरह एम्प्लॉयी को ₹12.75 लाख तक टैक्स नहीं देना होगा
नीचे ₹12 लाख पर टैक्स कैसे लगेगा?
नेपाल ₹12,00,501 की आय के उदाहरण पर:
- डॉक्ट के ₹75,000 काटे → ₹11.25 लाख टैक्सेबल
- स्लैब के अनुसार 4–8 लाख पर 5%, 8–11.25 लाख पर 10% टैक्स
- ₹12.75 लाख की सीमा तक छूट, लेकिन ₹12,00,001 से पूरे टैक्सेबल आय पर दर लागू
Section 87A में राहत योजना
- ₹12 लाख तक की आय वालों को ₹60,000 तक का Rebate मिलेगा
- इससे ₹12 लाख तक की नेट टैक्स liability शून्य हो जाती है
नौकरीपेशा को क्या करना चाहिए?
- अपने gross salary में से ₹75,000 अलग करें
- टैक्सेबल आय देखिए क्या ₹12,00,001 से ऊपर जाती है?
- छूट और rebate देखें, जैसे 87A
- टैक्स बचाने के लिए NPS आदि डिडक्शन की योजना बनाएं
अगर आपकी Income Above ₹12 लाख से ठीक ऊपर हो जाती है, तो नया टैक्स स्लैब पूरी तरह लागू हो जाएगा। ₹75,000 का स्टैंडर्ड deduction और ₹60,000 rebate मिलने के बावजूद ₹12.75 लाख के बाद टैक्स शुरू होगा। इसलिए पैसा बचाना हो तो टैक्स‑प्लानिंग आज से ही शुरू करें।