Income Tax: नए इनकम टैक्स नियम 2025: पैन कार्ड की अनिवार्यता में बड़ी ढील

By Dhanarekha | Updated: February 10, 2026 • 2:22 PM

कैश ट्रांजैक्शन और बैंक डिपॉजिट में बड़ी राहत

नई दिल्ली: ‘नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025’ के ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, अब छोटे ट्रांजैक्शन(Income Tax) के लिए पैन (PAN) कार्ड की अनिवार्यता(inevitability) को कम किया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव कैश ट्रांजैक्शन को लेकर है, जहाँ अब एक वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख तक के कैश जमा या निकासी पर पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं होगी। वर्तमान में ₹50,000 से अधिक जमा करने पर पैन अनिवार्य होता है, लेकिन नए नियमों से आम जनता और छोटे कारोबारियों को बैंक के कागजी कामों से बड़ी मुक्ति मिलेगी

होटल बिल, प्रॉपर्टी और वाहनों के लिए नई सीमा

सरकार ने खर्चों से जुड़ी पैन लिमिट में भी इजाफा किया है। अब होटल और कन्वेंशन सेंटर के ₹1 लाख तक के बिल के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं, प्रॉपर्टी मार्केट(Income Tax) को बूस्ट देने के लिए अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री पर पैन की लिमिट ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख करने का प्रस्ताव है। वाहन खरीदारों के लिए भी बदलाव हैं; अब ₹5 लाख तक की टू-व्हीलर या गाड़ियों पर पैन नहीं देना होगा, जो पहले फोर-व्हीलर के लिए हर कीमत पर अनिवार्य था।

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इंश्योरेंस और क्रिप्टो पर कड़े होंगे नियम

जहाँ एक तरफ राहत दी गई है, वहीं दूसरी तरफ वित्तीय पारदर्शिता के लिए इंश्योरेंस और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर नियमों(Income Tax) को स्पष्ट किया गया है। अब किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ ‘अकाउंट-बेस्ड रिलेशनशिप’ शुरू करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होगा। इसके अलावा, क्रिप्टो एक्सचेंजों को अब अपने यूजर्स की जानकारी आयकर विभाग के साथ साझा करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये सभी नियम 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो जाएंगे।

क्या अब बैंक में ₹50,000 जमा करने पर पैन कार्ड नहीं देना होगा?

हाँ, प्रस्तावित नियमों के अनुसार, एक दिन की ₹50,000 वाली सीमा को हटाकर सालाना(Income Tax) ₹10 लाख तक की लिमिट की गई है। यानी अगर आपका साल भर का कुल कैश ट्रांजैक्शन ₹10 लाख से कम है, तो आपको पैन की जरूरत नहीं होगी।

टू-व्हीलर (बाइक) खरीदते समय पैन कार्ड कब अनिवार्य होगा?

नए नियमों के मुताबिक, यदि आप ₹5 लाख से अधिक कीमत की मोटरसाइकिल या कोई भी मोटर व्हीकल खरीदते हैं, तभी आपको पैन नंबर देना होगा। ₹5 लाख से सस्ती गाड़ियों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी।

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