TAX Deadline: 15 जून तक नहीं किया भुगतान तो होगा नुकसान

By digital | Updated: June 12, 2025 • 11:09 AM

TAX Deadline 15 जून तक नहीं किया भुगतान तो होगा नुकसान 15 जून की टैक्स डेडलाइन क्यों है अहम

भारत में इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया को चार किश्तों में बांटा गया है, जिन्हें Advance TAX कहा जाता है। पहली किश्त की अंतिम तारीख 15 जून होती है। यह तारीख उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है जिनकी सालाना अनुमानित टैक्स देनदारी ₹10,000 या उससे अधिक है।

अगर इस तारीख को टैक्स नहीं चुकाया गया तो इसका सीधा असर ब्याज और जुर्माने के रूप में भुगतना पड़ सकता है।

Advance TAX का क्या है नियम

TAX Deadline: 15 जून तक नहीं किया भुगतान तो होगा नुकसान

अगर 15 जून की टैक्स डेडलाइन छूट गई तो?

यदि कोई टैक्सदाता 15 जून तक अपनी पहली किश्त जमा नहीं करता, तो उसे सेक्शन 234B और 234C के तहत ब्याज भरना पड़ता है।

ब्याज और पेनल्टी से जुड़ी बातें:

टैक्स भरने से पहले किन बातों का रखें ध्यान

किन्हें नहीं भरना होता Advance टैक्स

TAX Deadline: 15 जून तक नहीं किया भुगतान तो होगा नुकसान

Advance TAX भुगतान कैसे करें

टैक्स समय पर जमा करना आपकी जिम्मेदारी है। खासकर 15 जून की पहली किश्त पर चूक से बचना चाहिए क्योंकि इससे ब्याज और पेनल्टी दोनों लग सकते हैं। यदि आपकी इनकम ₹10,000 से अधिक टैक्स देनदारी उत्पन्न करती है तो Advance TAX नियम का पालन करना अनिवार्य है

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