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Toll Plaza: 1 अप्रैल से बड़े बदलाव: टोल प्लाजा पर कैश बंद

Author Icon By Dhanarekha
Updated: March 31, 2026 • 1:40 PM
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टैक्स बचाने का अंतिम मौका

नई दिल्ली: कल यानी 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा(Toll Plaza) पर नकद (Cash) लेनदेन पूरी तरह बंद होने जा रहा है। अब वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाने के लिए अनिवार्य रूप से फास्टैग (FASTag) या UPI का उपयोग करना होगा। यदि आप बिना डिजिटल पेमेंट सुविधा के टोल पर पहुँचते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है या वहाँ से वापस लौटाया जा सकता है। इसलिए आज रात तक अपना फास्टैग रिचार्ज कर लें या सुनिश्चित करें कि आपके फोन में UPI सक्रिय है

टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट की समय सीमा

वित्तीय वर्ष के अंत के साथ ही आज पुरानी टैक्स रिजीम के तहत निवेश करने का आखिरी दिन है। आयकर की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की छूट पाने के लिए PPF, LIC या अन्य योजनाओं में निवेश करने की यह अंतिम कॉल है। इसके साथ(Toll Plaza) ही 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से भी टैक्स बचाया जा सकता है। ध्यान रहे कि कल (1 अप्रैल) से किया गया कोई भी निवेश अगले वित्तीय वर्ष के लिए गिना जाएगा, जिससे इस साल की टैक्स देनदारी बढ़ सकती है।

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खातों को चालू रखने और TDS से बचने के उपाय

PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि जैसी सरकारी योजनाओं में न्यूनतम राशि (Minimum Balance) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा खाते बंद हो सकते हैं और उन्हें फिर से सक्रिय करने के लिए जुर्माना देना होगा। साथ ही, नौकरीपेशा लोगों के लिए आज अपने कार्यालय में इन्वेस्टमेंट प्रूफ (जैसे रेंट रसीद और बीमा प्रीमियम) जमा करना बेहद जरूरी है। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आपकी सैलरी से अधिक TDS काट लिया जाएगा, जिसे वापस पाने के लिए आपको अगले साल तक प्रतीक्षा करनी होगी।

क्या कल से टोल प्लाजा पर बिल्कुल भी कैश नहीं लिया जाएगा?

जी हाँ, सरकार के नए नियमों के अनुसार 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नकद भुगतान बंद हो जाएगा। अब केवल फास्टैग या UPI के माध्यम से ही भुगतान स्वीकार किया जाएगा।

अगर आज रात तक PPF या सुकन्या खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं की तो क्या होगा?

यदि आप आज रात 12 बजे तक न्यूनतम निर्धारित राशि जमा नहीं करते हैं, तो आपका खाता ‘डिफ़ॉल्ट’ श्रेणी में चला जाएगा। इसे दोबारा सक्रिय करने के लिए आपको बैंक जाकर पेनल्टी (जुर्माना) भरनी होगी।

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