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Trump: ट्रम्प का नया दांव: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10% ग्लोबल टैरिफ लागू

Dhanarekha
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Trump: ट्रम्प का नया दांव: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10% ग्लोबल टैरिफ लागू

वाशिंगटन: डोनाल्ड ट्रम्प(Trump) और अमेरिकी न्यायपालिका(Judiciary) के बीच टैरिफ को लेकर खींचतान तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुराने टैरिफ आदेश को रद्द करने के महज तीन घंटे के भीतर राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया पर नया टैक्स बोझ डाल दिया है

सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ट्रम्प की प्रतिक्रिया

शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रम्प(Trump) के पिछले टैरिफ आदेश को अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट का तर्क था कि संविधान के अनुसार टैक्स लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, बल्कि संसद (Congress) को है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया(Sharp Reaction) देते हुए ट्रम्प ने जजों को ‘देश के लिए कलंक’ बताया और कहा कि उनमें सही निर्णय लेने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।

सेक्शन 122 और नया 10% ग्लोबल टैरिफ

कोर्ट के झटके के बाद ट्रम्प(Trump) ने ‘ट्रेड एक्ट 1974’ के सेक्शन 122 का सहारा लिया है। यह कानून राष्ट्रपति को आर्थिक संकट या व्यापार घाटे की स्थिति में अस्थायी रूप से (150 दिनों के लिए) टैरिफ लगाने की शक्ति देता है। 24 फरवरी से लागू होने वाले इस नए आदेश के तहत दुनिया भर के देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगेगा। हालांकि, बीफ, टमाटर, दवाइयां और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जरूरी उत्पादों को इस दायरे से बाहर रखा गया है।

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भारत पर प्रभाव और व्यापारिक समीकरण

भारत के लिए यह खबर मिली-जुली राहत लेकर आई है। पहले भारत पर रूस से तेल खरीदने जैसे मुद्दों के कारण लगभग 18% टैरिफ का बोझ था, जो अब घटकर 10% रह जाएगा। ट्रम्प(Trump) ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना ‘अच्छा दोस्त’ बताते हुए कहा है कि भारत के साथ हुई ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, व्हाइट हाउस के अधिकारियों के अनुसार, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सहित भारत को भी इस नए 10% यूनिवर्सल टैरिफ का सामना करना ही पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के पुराने टैरिफ को क्यों रद्द किया?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिकी संविधान के तहत टैरिफ और टैक्स लगाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि केवल संसद के पास है। कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि अमेरिका दुनिया के हर देश के साथ युद्ध की स्थिति में नहीं है।

सेक्शन 122 क्या है और ट्रम्प इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं?

सेक्शन 122 ‘ट्रेड एक्ट 1974’ का हिस्सा है, जो राष्ट्रपति को व्यापार घाटे या आपातकालीन आर्थिक स्थिति में बिना लंबी जांच के 150 दिनों तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। ट्रम्प इसका उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं है।

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