CBI Court: बैंक धोखाधड़ी मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई

सीबीआई कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी मामले में शिव राम कृष्ण और एन मोहन रेड्डी को तीन साल के कठोर कारावास और कुल 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

Advertisements

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, विशेष कॉर्पोरेट शाखा, हैदराबाद की शिकायत के बाद 1 अगस्त, 2013 को मामला दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दोषी व्यक्तियों सहित आरोपियों ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को धोखा देने की साजिश रची थी।

Advertisements

आरोपी फर्म, मेसर्स शिव कंस्ट्रक्शन, जिसका प्रतिनिधित्व उसके तत्कालीन मालिक के शिव राम कृष्ण ने किया था, ने बैंक-सूचीबद्ध मूल्यांकक और चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिलकर धोखाधड़ी से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर मूल्यांकन रिपोर्ट और झूठे नेटवर्थ प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए।

इस कृत्य के परिणामस्वरूप 20 लाख रुपये का गलत नुकसान हुआ। बैंक को 10.19 करोड़ रुपए का चूना लगाया। जांच के बाद, सीबीआई ने 5 जून 2014 को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सीबीआई ने सोमवार को एक बयान में कहा कि विस्तृत सुनवाई के बाद, अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *