Delhi HC : ऐश्वर्या की पर्सनल इमेज का इस्तेमाल बिना इजाजत गैरकानूनी

By Surekha Bhosle | Updated: September 11, 2025 • 4:25 PM

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) बच्चन के पक्ष में अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से उनकी इजाजत के बिना उनके नाम, फोटो या पर्सनालिटी से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 

जस्टिस तेजस कारिया ने कई कंपनियों और व्यक्तियों को रोकते हुए कहा कि इस तरह का गलत इस्तेमाल न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाता है बल्कि उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। हाईकोर्ट Delhi HC ने साफ किया कि अगर कोई संस्था या व्यक्ति ऐश्वर्या राय बच्चन की पहचान का गलत इस्तेमाल करता है तो इससे लोगों में यह भ्रम पैदा होगा कि वह उस प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ी हैं। यह उनके नाम और शोहरत को नुकसान पहुंचाने वाला होगा। 

पहचान को बताया जीवन का अहम हिस्सा

कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी इंसान की पहचान और इज्जत उसके जीवन का अहम हिस्सा है। ऐसे में बिना अनुमति उनका इस्तेमाल करना उनके जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। यह आदेश पर्सनालिटी राइट्स को लेकर एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार सेलिब्रिटीज अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल की शिकायतें करते रहे हैं। 

ऐश्वर्या के पहले पति कौन थे?

व्यक्तिगत जीवन ऐश्वर्या ने 2007 में अभिनेता अभिषेक बच्चन से शादी की।

ऐश्वर्या की सैलरी कितनी है?कहां से होती है ऐश्वर्या राय की कमाई

वहीं, न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऐश्‍वर्या की वित्तीय समझ और ब्रांड वैल्यू ने उनकी नेट वर्थ को पहले से काफी बढ़ा दिया। वह एक फिल्म के लिए लगभग 5-10 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से 6-7 करोड़ रुपये कमा लेती हैं।

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