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कांचा गाचीबोवली में 400 एकड़ जमीन पर कांग्रेस सरकार का दावा, यूओएच से स्वामित्व हस्तांतरण दिखाने के लिए समय सीमा जारी

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कांचा गाचीबोवली में 400 एकड़ जमीन पर कांग्रेस सरकार का दावा, यूओएच से स्वामित्व हस्तांतरण दिखाने के लिए समय सीमा जारी

कांचा गाचीबोवली में 400 एकड़ जमीन की नीलामी को लेकर , कांग्रेस सरकार ने जमीन के स्वामित्व पर एक विस्तृत नोट जारी किया है।

राजस्व विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं

एचसीयू द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के बाद कि जमीन को अलग करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।, सरकार ने इसके बाद भी पूर्ण स्वामित्व का दावा किया।

हैदराबाद विश्वविद्यालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है। स्पष्टीकरण में कहा गया कि विद्यालय परिसर में राजस्व अधिकारियों ने 2006 में आईएमजी अकादमी भारत प्राइवेट लिमिटेड से राज्य सरकार द्वारा बरामद 400 एकड़ जमीन का सीमांकन करने के लिए जुलाई 2024 में कोई सर्वेक्षण नहीं किया। हालांकि, राज्य सरकार ने 400 एकड़ जमीन पर स्वामित्व का दावा किया।

‘अदालतों ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया’

इसने बिक्री की समय-सीमा का विवरण दिया, जिसके बारे में उसने दावा किया कि यह उसके स्वामित्व का आधार है:

संयुक्त आंध्र प्रदेश के दौरान, राज्य सरकार ने वर्ष 2000 में 400 एकड़ जमीन को खेल प्रबंधन कंपनी, आईएमजी भारत, जो आईएमजी फ्लोरिडा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, के पक्ष में बेच दिया, जिसका प्रतिनिधित्व बिली राव नामक व्यक्ति करता था।

400 एकड़ जमीन के बदले एक विकल्प प्रदान

तत्कालीन टीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह निर्णय लिया। उस समय, राज्य सरकार ने हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय को 400 एकड़ जमीन के बदले एक विकल्प प्रदान किया। विकल्प को विश्वविद्यालय ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उक्त भूमि पर स्वामित्व के सभी और किसी भी दावे को स्थायी रूप से त्याग दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बदले में वैकल्पिक भूमि लेकर खेल इकाई को भूमि का आवंटन छोड़ दिया था।

इसके बाद, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक कानून बनाया। अनुबंध को सार्वजनिक नीति के विरुद्ध बताते हुए रद्द कर दिया। रद्दीकरण के बाद, निजी इकाई ने मामले को न्यायपालिका में ले जाया।

    सबसे पहले, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय और फिर तेलंगाना के उच्च न्यायालय (रिट याचिका संख्या 24781) ने मामले की सुनवाई की। उसके बाद की सभी सरकारों ने यह तर्क दिया कि यह ज़मीन राज्य सरकार की है।

    इस मामले पर राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। इस प्रकार, सरकार हज़ारों करोड़ रुपये की 400 एकड़ ज़मीन वापस पाने में सफल रही।

    भारत के सर्वोच्च न्यायालय (एसएलपी संख्या 9265) ने भी तेलंगाना सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।

    यह ज़मीन कांचा गाचीबोवली गाँव के सर्वेक्षण क्रमांक 25 के अंतर्गत आती है। ‘कांचा’ शब्द का अर्थ चरागाह भूमि (अनुत्पादक भूमि) है। इसे शुरुआती राजस्व अभिलेखों से राजस्व भूमि के रूप में दर्शाया गया है। इसे वन भूमि के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था।

    वन भूमि के रूप में अधिसूचित नहीं

    परिणामस्वरूप, सर्वेक्षण क्रमांक 25 की भूमि को वन भूमि के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था। 25 को राजस्व अधिकारियों द्वारा पंचनामा करने के बाद तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम (TGIIC) को सौंप दिया गया। भूमि खंड में बफ़ेलो झील और मयूर झील शामिल नहीं हैं। ज़मीन पर सर्वेक्षण टिप्पणियों के आधार पर, TGIIC ने लेआउट के भीतर मशरूम रॉक सहित चट्टान संरचनाओं को विधिवत संरक्षित करते हुए एक लेआउट तैयार किया। इसके अलावा, मास्टर प्लान के हिस्से के रूप में, एक विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) भी तैयार की जा रही है। जो इस क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करेगी। ऊपर बताए गए तथ्य दो बातें साबित करते हैं। TGIIC के कब्जे में एक इंच भी ज़मीन हैदराबाद विश्वविद्यालय की नहीं है।

    वर्षों के कानूनी मामलों के बाद TGIIC द्वारा अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की प्रक्रिया के दौरान, राज्य सरकार के राजस्व अधिकारियों और TGIIC ने यह सुनिश्चित किया कि वे UoH अधिकारियों की मौजूदगी में प्रक्रिया करें ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि विश्वविद्यालय की एक इंच भी ज़मीन को छुआ नहीं जा रहा है।

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