पकड़े गए लोगों में दोपहिया वाहन 391
हैदराबाद। साइबराबाद (Cyberabad) यातायात पुलिस (Police) ने सप्ताहांत में विशेष नशे में गाड़ी चलाते समय 528 लोगों को पकड़ा। पकड़े गए लोगों का वाहनवार विवरण इस प्रकार है: पकड़े गए लोगों में दोपहिया वाहन 391, तिपहिया वाहन 22, चार पहिया वाहन 113 और भारी वाहन 2 शामिल हैं। अपराधियों को उनके रक्त अल्कोहल सांद्रता (बीएसी) के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया गया था।
484 अपराधियों का बीएसी स्तर 35 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर से 200 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर तक था; 27 अपराधियों का बीएसी स्तर 201 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर से 300 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर तक था; 17 अपराधियों का बीएसी स्तर 301 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर से 500 मिलीग्राम/100 मिलीलीटर तक था। सभी अपराधियों को अदालत में पेश किया जाएगा। साइबराबाद पुलिस ने दोहराया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना एक गंभीर अपराध है।
नशे में गाड़ी चलाने पर जानिए क्या है नियम
अगर कोई नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है और किसी जानलेवा दुर्घटना का कारण बनता है, तो ऐसे व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (सदोषपूर्ण हत्या) की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इस धारा के तहत अधिकतम सजा 10 साल की कैद और जुर्माने की है। साइबराबाद यातायात पुलिस सभी नागरिकों से ज़िम्मेदारी से गाड़ी चलाने और सभी के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करती है।
नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलनी चाहिए?
नशा संतुलन, सोच और रिएक्शन कमजोर करता है, जिससे हादसे का खतरा बढ़ता है। यह खुद और दूसरों की जान के लिए खतरनाक है।
नशे में गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगता है?
भारत में नशे में गाड़ी चलाने पर ₹10,000 जुर्माना, 6 महीने जेल या ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है।
शराब पीकर वाहन क्यों नहीं चलाना चाहिए?
शराब पीने से प्रतिक्रिया समय धीमा हो जाता है, दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ता है और सड़क पर सभी की सुरक्षा खतरे में पड़ती है।
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