Waqf Act Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले मूल सवाल पर विचार होगा

By digital | Updated: May 15, 2025 • 2:59 PM

वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट में आज यानी गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ इस अहम मामले की सुनवाई की। SG तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या अभी इस केस में अंतरिम राहत के लिए सुनवाई हो रही है? तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोर्ट अंतरिम आदेश पर विचार करे, तो उसमें भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। SG तुषार मेहता ने कहा कि वो भी याचिकाकर्ताओं की तरह अपने जवाब को लेकर संक्षिप्त नोट दाखिल करने को तैयार है। 

याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने संक्षिप्त नोट तैयार किया है, जिसे हम SG तुषार मेहता से शेयर कर सकते हैं। SG तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में बड़ी संख्या में हस्तक्षेप आवेदन फाइल हुई है। ये कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो सुने या नहीं, लेकिन मेरी राय में वो नहीं सुनी जानी चाहिए (यानी मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई हो)।

कुछ मनमाने प्रावधान बने हुए हैं: विष्णु शकंर जैन

17 अप्रैल को हुई थी सुनवाई

सुनवाई के दौरान पूर्व CJI ने क्या कहा था? 

सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल की सुनवाई में इशारा किया था कि वह वक्फ अधिनियम, 2025 के कुछ हिस्सों पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है, जिसमें ‘वक्फ-बाय-यूजर’ का कॉन्सेप्ट, वक्फ बोर्ड्स में गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व और विवादित वक्फ भूमि की स्थिति को बदलने के लिए कलेक्टर को दिए गए अधिकार शामिल हैं।

भारत के पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा था, “हम आम तौर पर चुनौती के इस चरण में किसी कानून पर रोक नहीं लगाते हैं, जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हों। यह एक अपवाद नजर आता है। हमारी फिक्र यह है कि अगर ‘वक्फ-बाय-यूजर’ को गैर-अधिसूचित किया जाता है, तो इसके बहुत बड़े नतीजे हो सकते हैं।” सुनवाई कर रही बेंच में जस्टिस पी वी संजय कुमार और के वी विश्वनाथन भी शामिल थे।

Read: More: Waqf Law Petition: वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

# Paper Hindi News #Ap News in Hindi #Breaking News in Hindi #Google News in Hindi #Hindi News Paper #Wakf Law bakthi breakingnews delhi latestnews trendingnews