टीवी, एसी, फ्रिज समेत कई उत्पादों पर राहत
देशभर के उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। (GST) काउंसिल द्वारा तय की गई नई दरें अब लागू हो गई हैं, जिससे कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाएंगे। इसमें टीवी, एयर कंडीशनर (AC), रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आदि शामिल हैं।
कौन-कौन से उत्पाद होंगे सस्ते?
मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स जिनकी कीमतों में गिरावट आएगी:
- LED टीवी (32 इंच तक)
- 1.5 टन तक के स्प्लिट और विंडो एसी
- रेफ्रिजरेटर (300 लीटर तक)
- सेमी और फुल ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन
- मिक्सर ग्राइंडर, माइक्रोवेव, इंडक्शन कुकटॉप
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश के आम लोगों को दशहरा, दीपावली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों से पहले बड़ी राहत देने जा रही है। जी हां, 22 सितंबर, 2025 से पूरे देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। जिससे, इस साल त्योहारों के लिए शॉपिंग करना, पहले की तुलना में सस्ता हो जाएगा। सरकार ने टीवी, फ्रिज, एसी जैसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की दरों को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। बताते चलें कि दीपावली के मौके पर पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बिक्री होती है।
इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर 28 के बजाय लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी
इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को 28 प्रतिशत वाले जीएसटी स्लैब से हटाकर 18 प्रतिशत वाले जीएसटी स्लैब में रखने से आपको इन उत्पादों पर सीधे-सीधे 10 प्रतिशत की बचत होगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की दरें घटाए जाने से उपभोक्ताओं को 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की बचत हो सकती है।
घर में इस्तेमाल होने वाली किन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर मिलेगा फायदा
जीएसटी दरों में किए गए इस बड़े और एतिहासिक बदलाव का लाभ, घरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज पर मिलेगा। टीवी, एसी, कूलर, पंखे, डिशवॉशर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव ओवन, इंडक्शन कूकर, हीटर, ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक शेवर, ट्रिमर, आइरन जैसी तमाम चीजों पर अब 28 प्रतिशत के बजाय 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
रोजमर्रा की 99 प्रतिशत वस्तुओं को लगेगा 5 प्रतिशत जीएसटी
इसके अलावा, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले साबुन, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी 99 प्रतिशत वस्तुओं को 12 प्रतिशत वाले जीएसटी स्लैब से हटाकर 5 प्रतिशत वाले जीएसटी स्लैब में शिफ्ट किया जा रहा है। बताते चलें कि जीएसटी काउंसिल ने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले टैक्स स्लैब को GST सिस्टम से हटा दिया है। पहले जीएसटी सिस्टम में कुल 4 स्लैब- 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत थे। 22 सितंबर से सिर्फ 2 स्लैब- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत ही रहेंगे। इनके अलावा, लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स के लिए 40 प्रतिशत जीएसटी के लिए नया स्लैब शुरू होगा।
भारत में GST के जनक कौन थे?
भारत में जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री डॉ.असीम दासगुप्ता को जीएसटी ढांचे का मसौदा तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अक्सर “भारत में जीएसटी के जनक” के रूप में जाना जाता है।
GST की स्थापना कब हुई थी?
ऐतिहासिक टैक्स सुधार:GST कानून, जो जुलाई 1, 2017 को शुरू किया गया था, स्वतंत्रता के बाद से भारत में सबसे महत्वपूर्ण टैक्स सुधार था, वैट, सेवा टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जैसे कई अप्रत्यक्ष टैक्स को एक ही, यूनिफाइड टैक्स सिस्टम के साथ रिप्लेस करना था.
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