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EPFO: EPFO ने UAN-आधार लिंकिंग प्रक्रिया को किया आसान

Dhanarekha
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EPFO: EPFO ने UAN-आधार लिंकिंग प्रक्रिया को किया आसान

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF खाताधारकों(account holders) के लिए UAN को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया है।

अब कर्मचारियों को अपनी प्रोफाइल अपडेट करने या KYC के लिए बार-बार EPFO कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल हो गई है, जिससे PF से जुड़ी सभी सुविधाएं तुरंत शुरू हो सकेंगी

KYC के लिए तुरंत मंजूरी

EPFO ने UAN-आधार लिंकिंग प्रक्रिया को किया आसानअब यदि आपके UAN प्रोफाइल में दर्ज नाम, जन्मतिथि और जेंडर आधार से मेल खाते हैं, तो आप अपने नियोक्ता (Employer) के जरिए KYC पोर्टल से सीधे आधार को लिंक कर सकते हैं। यह नया नियम 13 अगस्त 2025 से लागू किया गया है।

सबसे खास बात यह है कि इस सुविधा के लिए EPFO की अलग से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी, जिससे काम तेजी से पूरा होगा।

जानकारी में गलती होने पर ‘जॉइंट डिक्लरेशन फॉर्म’

अगर आपके UAN और आधार की जानकारी में कोई अंतर है, जैसे नाम, जन्मतिथि या जेंडर में, तो आपका नियोक्ता ऑनलाइन ‘जॉइंट डिक्लरेशन फॉर्म’ भरकर सुधार के लिए अनुरोध कर सकता है।

इसी तरह, अगर गलती से कोई गलत आधार लिंक हो गया है, तो उसे भी इस फॉर्म के जरिए ठीक किया जा सकता है। अब पहले की तरह लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है।

कंपनी बंद होने पर भी समाधान

EPFO

ऐसे कर्मचारी जिनका नियोक्ता उपलब्ध नहीं है या जिनकी कंपनी बंद हो गई है, वे भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। वे EPFO के रीजनल ऑफिस में जाकर फिजिकल ‘जॉइंट डिक्लरेशन फॉर्म’ जमा कर सकते हैं।

सत्यापन (वेरिफिकेशन) के बाद, PRO काउंटर से ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी, जिससे बंद कंपनी के कर्मचारियों को भी प्रोफाइल या KYC अपडेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी।

EPFO ने UAN और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया में क्या बदलाव किया है?

EPFO ने अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और आसान बना दिया है। यदि आपके UAN प्रोफाइल और आधार में जानकारी मेल खाती है, तो नियोक्ता (एम्प्लॉयर) की मदद से KYC पोर्टल पर आधार को तुरंत लिंक किया जा सकता है, जिसके लिए EPFO की अलग से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।

अगर UAN और आधार की जानकारी में कोई गलती हो तो क्या करें?

अगर आपके UAN और आधार की जानकारी (जैसे नाम, जन्मतिथि या जेंडर) में कोई अंतर है, तो आपका नियोक्ता ऑनलाइन ‘जॉइंट डिक्लरेशन फॉर्म’ भरकर सुधार के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है।

कंपनी बंद हो गई हो तो कर्मचारी अपनी KYC कैसे अपडेट कर सकते हैं?

जिन कर्मचारियों की कंपनी बंद हो गई है, वे EPFO के रीजनल ऑफिस में जाकर फिजिकल ‘जॉइंट डिक्लरेशन फॉर्म’ जमा कर सकते हैं। सत्यापन के बाद, ऑफिस की तरफ से ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल दी जाएगी, जिससे उनकी KYC अपडेट हो जाएगी।

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