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EPFO ने PF अकाउंट ट्रांसफर नियमों को बनाया आसान, फॉर्म 13 में परिवर्तन

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EPFO ने PF अकाउंट ट्रांसफर नियमों को बनाया आसान, फॉर्म 13 में परिवर्तन

ईपीएफओ पीएफ ट्रांसफर: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए बड़ा परिवर्तन किया है। अब जब कोई कर्मचारी एक जॉब से दूसरी जॉब में जाता है, तो उसे अपने ईपीएफ अकाउंट के ट्रांसफर के लिए डेस्टिनेशन ऑफिस की स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी।

अब केवल सोर्स ऑफिस से होगा पीएफ ट्रांसफर अप्रूव

अब तक ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर के लिए सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफिस, दोनों की स्वीकृति जरूरत होती थी। लेकिन ईपीएफओ के नए नियम के मुताबिक, केवल सोर्स ऑफिस की स्वीकृति से ही पूरा ट्रांसफर हो सकेगा।

ईपीएफओ ने अपने बयान में कहा है कि इस परिवर्तन से करोड़ से अधिक सभासद को लाभ मिलेगा और ट्रांसफर की कार्यविधि अधिक तीव्र और सरल होगी।

ईपीएफओ पीएफ ट्रांसफर

रीवैम्प्ड प्रपत्र 13 सॉफ्टवेयर से होगी प्रक्रिया आसान

ईपीएफओ ने प्रपत्र 13 सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से अपडेट कर दिया है। अब जैसे ही सोर्स ऑफिस से क्लेम अप्रूव होता है, जुड़े हुए राशि अपने आप डेस्टिनेशन ऑफिस यानी नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी।

ईपीएफओ पीएफ ट्रांसफर

इस कार्यविधि से हर वर्ष करोड़ का फंड ट्रांसफर होगा, जिससे पारदर्शिता और ट्रैकिंग में भी सुधार होगा।

आधार और UAN को लेकर भी आई नई सुविधा

ईपीएफओ पीएफ ट्रांसफर: ईपीएफओ ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जेनरेट करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। अब एम्प्लॉयर्स, आधार डिटेल्स के अभाव में भी अपने रिकॉर्ड के आधार पर बल्क में यूएएन जेनरेट कर सकते हैं।

इससे नए कर्मचारियों का EPF खाता शीघ्र सक्रिय होगा और फंड ट्रांसफर में कोई देरी नहीं होगी।

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