नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का एच-1बी वीजा (H1B Visa) पर बढ़ाया शुल्क ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जानकारों का कहना है कि यह एक फुस्सी बम की तरह साबित होगा। दरअसल, ट्रंप ने कार्यकारी आदेश के जरिए एच-1बी वीजा की फीस लगभग 1,000 डॉलर से बढ़ाकर सीधे 1 लाख डॉलर कर दी है। इस फैसले ने न सिर्फ टेक कंपनियों को हिला दिया है, बल्कि कानूनी लड़ाई की आहट भी तेज कर दी है।
भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर
विशेषज्ञ मानते हैं कि इस कदम का सबसे बड़ा असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा। एच-1बी वीजा धारकों में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आदेश इमीग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 212(एफ) का हवाला देता है, जो गैर-नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाने की शक्ति देता है।
कानूनी आधार पर सवाल
2018 में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ट्रंप बनाम हवाई मामले में यात्रा प्रतिबंध को मंजूरी दी थी, लेकिन वह प्रवेश पर रोक थी, न कि आर्थिक शर्त। विशेषज्ञों का कहना है कि 1 लाख डॉलर की फीस टैक्स जैसी है, जिसका अधिकार केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास है। चूंकि कांग्रेस पहले ही वीजा शुल्क की संरचना तय कर चुकी है, इसलिए राष्ट्रपति का यह नया आदेश संवैधानिक रूप से गलत माना जा रहा है।
अदालत में चुनौती की संभावना
जानकारों का कहना है कि यदि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी या डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बिना उचित प्रक्रिया अपनाए इस आदेश को लागू करते हैं तो इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
भारतीय एच-1बी धारकों के लिए राहत की उम्मीद
प्रवासी मामलों के जानकार वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि यह आदेश धाराओं को दोबारा लिखने जैसा है। पहले लगाए गए बैन में अमेरिका में मौजूद लोगों को छूट दी गई थी, लेकिन नए आदेश में ऐसी कोई राहत नहीं है। लंबे समय से अमेरिका में रह रहे भारतीयों के पास अदालत में चुनौती देने का मजबूत आधार है।
विशेषज्ञों की राय
इमिग्रेशन अटॉर्नी अश्विन शर्मा ने इसे “कांग्रेस की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति का टैक्स लगाना” बताया। उनका कहना है कि इसके खिलाफ तेजी से मुकदमे दायर होंगे और यह आदेश ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा।
एच-1बी वीजा क्या है?
एच-1बी वीज़ा एक गैर-आप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी नियोक्ताओं को विशिष्ट व्यवसायों में विदेशी कुशल श्रमिकों को अस्थायी रूप से नियुक्त करने की अनुमति देता है, बशर्ते आवेदक के पास उस पेशे में स्नातक की डिग्री या उच्चतर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हो।
एच-1बी वीजा का अर्थ क्या है?
एच-1बी एक नियोक्ता-प्रायोजित गैर-आप्रवासी वर्गीकरण है, जो उन व्यक्तियों को, जो अमेरिका के नागरिक या स्थायी निवासी नहीं हैं, बहुत सीमित अपवादों के साथ, छह वर्षों तक किसी विशेष व्यवसाय में काम करने की अनुमति देता है।
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