Fuel Ban 1 जुलाई से दिल्ली में पुराने वाहन नहीं भरवा सकेंगे पेट्रोल-डीजल
दिल्ली सरकार ने Fuel Ban 1 जुलाई 2025 से राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह नीति जल्द ही NCR के अन्य शहरों में भी लागू की जाएगी।
नए नियम क्या हैं?
- 10 साल पुराने डीजल वाहन और
- 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन
अब दिल्ली में पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं ले सकेंगे।
इन वाहनों को दिल्ली में चलाने पर पहले से ही प्रतिबंध था, लेकिन अब इन्हें फ्यूल भी नहीं मिलेगा, जिससे उनका उपयोग पूरी तरह बंद हो सके।

कहां लागू होगा यह नियम?
- फिलहाल यह नीति दिल्ली में लागू की जा रही है।
- रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही यह गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाज़ियाबाद जैसे NCR शहरों में भी लागू की जाएगी।
क्या होगा वाहन चालकों पर असर?
- जिनके पास पुराने डीजल या पेट्रोल वाहन हैं, वे अब उन्हें सामान्य तरीके से सड़कों पर नहीं चला सकेंगे।
- पेट्रोल पंप कर्मचारियों को भी वाहन का RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) चेक करने का निर्देश दिया गया है।
- इससे अनुमानित रूप से लाखों वाहन प्रभावित होंगे।

सरकार का तर्क क्या है?
- दिल्ली-NCR में लगातार वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है।
- सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश के अनुसार पुराने वाहनों को हटाना अनिवार्य हो चुका है।
- इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण सुधार की उम्मीद है।
क्या है वाहन मालिकों के विकल्प?
- वाहन मालिक चाहें तो अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवा सकते हैं।
- दिल्ली सरकार इसके लिए Vehicle Scrappage Policy के तहत कुछ आर्थिक प्रोत्साहन भी दे सकती है।
- इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर स्थानांतरण को बढ़ावा देने की योजना पर भी काम जारी है।
Fuel Ban के इस नए नियम के तहत दिल्ली में पुराने वाहनों की समस्या पर नियंत्रण पाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यह नीति ना सिर्फ प्रदूषण को कम करेगी, बल्कि सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो सकती है। NCR के बाकी शहरों में लागू होने के बाद इसका असर और व्यापक होगा।