अधिकारियों ने की जांच और की अवैध पंजीकरण की पुष्टि
करीमनगर। कोत्तापल्ली हवेली (Kottapally Haveli) में अवैध रूप से सरकारी जमीन की रजिस्ट्री करने के आरोप में गंगाधारा मंडल के उप-रजिस्ट्रार नूर अफजल खान को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, सर्वेक्षण संख्या 272/14 में 20 गुंटा सरकारी भूमि दिसंबर 2024 में गंगाधारा (Gangadhara) उप-पंजीयक कार्यालय में आठ व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत की गई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, ज़िला अधिकारियों ने जांच की और अवैध पंजीकरण की पुष्टि की।
वरिष्ठ सहायक सदाशिव रामकृष्ण नए उप-पंजीयक नियुक्त
स्टाम्प एवं पंजीकरण महानिरीक्षक रविंदर ने सोमवार को नूर अफ़ज़ल खान के ख़िलाफ़ निलंबन आदेश जारी किए। जिला उप-पंजीयक कार्यालय के वरिष्ठ सहायक सदाशिव रामकृष्ण को गंगाधर का नया उप-पंजीयक नियुक्त किया गया है। गौरतलब हो कि राजस्व संभागीय अधिकारी महेश्वर ने हाल ही में कोत्तापल्ली राजस्व सीमा के अंतर्गत सर्वेक्षण संख्या 175, 197 और 198 के तहत सीलिंग भूमि में अवैध रूप से पंजीकृत 476 भूखंडों को रद्द कर दिया था।

निलंबित होने का मतलब क्या होता है?
व्यक्ति को जब किसी पद, अधिकार, या गतिविधि से अस्थायी रूप से हटाया जाता है, तो उसे निलंबन कहते हैं। यह निर्णय आमतौर पर अनुशासनात्मक कारणों या जांच पूरी होने तक लिया जाता है। निलंबन का मतलब है कि व्यक्ति फिलहाल काम नहीं करेगा, परंतु उसकी स्थिति स्थायी रूप से खत्म नहीं हुई है।
निलंबन की परिभाषा क्या है?
यह एक प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई होती है, जिसमें किसी कर्मचारी, छात्र या संस्था की सामयिक कार्यवाही या अधिकारों को रोक दिया जाता है। इसका उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना या जांच पूरी होने तक व्यक्ति को कार्य से दूर रखना होता है। यह अस्थायी कार्रवाई होती है।
निलंबित और रद्द में क्या अंतर है?
निलंबन अस्थायी होता है, जिसमें किसी सेवा या अधिकार को कुछ समय के लिए रोका जाता है, पर बाद में पुनः बहाल किया जा सकता है। वहीं रद्द (cancellation) स्थायी होता है, जिसमें अधिकार या सेवा पूरी तरह समाप्त कर दी जाती है। निलंबन में वापसी संभव है, रद्द में नहीं।
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