रियल एस्टेट सेक्टर में आई बड़ी राहत
नई दिल्ली: भारत सरकार ने मकान खरीदने और बनाने वालों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को फैसला लिया कि सीमेंट और स्टील पर लगने वाला जीएसटी(GST) 28% से घटाकर 18% किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रेनाइट और मार्बल जैसी वस्तुओं पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिससे घर खरीदारों और रियल एस्टेट सेक्टर को सीधा लाभ मिलेगा।
कंस्ट्रक्शन खर्च घटेगा और घर होंगे किफायती
इंडस्ट्री विशेषज्ञों का कहना है कि मकान बनाने में सीमेंट और स्टील की लागत कुल खर्च का लगभग 40% होती है। जीएसटी दर घटने से कंस्ट्रक्शन की लागत कम होगी, जिससे प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आएगी। यह फैसला त्योहारों के सीजन में घर खरीदने वालों के लिए वरदान साबित हो सकता है।
सरकार ने मार्बल और ग्रेनाइट पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया है। अनुमान है कि 50 लाख रुपये के मकान पर खरीदारों को अब 2 से 3 लाख रुपये तक की बचत होगी। इससे आम लोगों के लिए मकान खरीदना न केवल आसान होगा बल्कि उनकी जेब पर भी कम बोझ पड़ेगा।
रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा
क्रेडाई के अध्यक्ष शेखर पटेल(Shekhar Patel) ने कहा कि सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करना बेहद सकारात्मक कदम है। इस निर्णय से निर्माण क्षेत्र में तेजी आएगी और प्रोजेक्ट की लागत में कमी होगी।
न्यूमैक्स रियल्कॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील गोयल ने कहा कि यह सुधार केवल आर्थिक राहत नहीं है, बल्कि खरीदारों का विश्वास भी बढ़ाएगा। वहीं एमआरजी ग्रुप के रजत गोयल का मानना है कि फेस्टिव सीजन में मकानों की मांग में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।
जीएसटी में कटौती से घर खरीदारों को कितना फायदा होगा?
विशेषज्ञों के अनुसार 50 लाख रुपये के मकान पर अब लगभग 2 से 3 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। सीमेंट, स्टील और अन्य निर्माण सामग्री पर टैक्स घटने से सीधे तौर पर लागत कम होगी।
रियल एस्टेट सेक्टर पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा?
जीएसटी(GST) कटौती से प्रोजेक्ट की लागत घटेगी और मकान सस्ते होंगे। इससे त्योहारों के सीजन में घरों की डिमांड बढ़ेगी और रियल एस्टेट सेक्टर में नई तेजी आएगी।
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