केन्द्र नही कर सकता जासूसी कैमरों को नियंत्रित

By digital@vaartha.com | Updated: March 19, 2025 • 2:25 PM

जासूसी कैमरों की बिक्री को लेकर तेलंगाना उच्च न्यायलय ने कहा कि केन्द्र जासूसी कैमरों को नियंत्रित नही कर सकता है। इनकी बिक्री पर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि जासूसी कैमरा ऑनलाइन और दुकानों में आसानी से उपलब्ध हैं।” हाल ही में इन्हें महिला छात्रावासों के बाथरूमों और कमरों में पाया गया है।

वकील श्रीराम्या ने अदालत से आग्रह किया, “जासूसी कैमरों की बिक्री पर नियंत्रण होना चाहिए।” केंद्र के वकील मुखर्जी ने अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि ऐसे कानून हैं जिनके दुरुपयोग होने पर कार्रवाई की जा सकती है। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि हर मोबाइल फोन में कैमरा कैसे होता है और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।

वकील श्रीराम्या ने कहा कि मोबाइल कैमरों का पता लगने की संभावना है और गुप्त तरीके से जासूसी कैमरे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने जासूसी कैमरों की बिक्री पर दिशानिर्देश जारी करने के लिए केंद्र से आदेश मांगा। हाइकोर्ट ने कहा कि केन्द्र इनकी बिक्री को नियंत्रित नही कर सकता

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