दोस्त के साथ पब गई थी महिला
हैदराबाद: जुबली हिल्स पुलिस ने जुबली हिल्स (Jubilee Hills) रोड नंबर 36 पर स्थित एक पब (Pub) में एक महिला के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में तीन युवकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार, मणिकोंडा की 30 वर्षीय महिला मंगलवार रात अपने दोस्त के साथ पब गई थी। आधी रात के आसपास, कुछ युवकों ने पब के अंदर उसके साथ अनुचित व्यवहार करना शुरू कर दिया।
पब के बाहर महिला को करने लगे परेशान
बाद में, भरत, मारुति और डोनाल्ड नामक तीन युवक पब के बाहर आये और फिर से उसे परेशान किया। जब महिला का भाई वहाँ पहुँचा और उनसे पूछताछ की, तो तीनों ने कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की। पब के प्रवेश द्वार पर मौजूद बाउंसरों ने, जिन्होंने हस्तक्षेप करके युवकों को शांत करने का प्रयास किया, उन पर भी युवकों ने हमला कर दिया। इस झड़प में महिला और उसके भाई को गंभीर चोटें आईं और उनका इलाज जुबली हिल्स के एक निजी अस्पताल में कराया गया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर जुबली हिल्स पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।
“छेड़ छाड़” का क्या अर्थ है?
छेड़छाड़ का मतलब किसी व्यक्ति, विशेषकर महिला, के साथ बिना अनुमति या इजाजत के अश्लील, अपमानजनक या अनुचित व्यवहार करना होता है। यह शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है और समाज में इसे गंभीर अपराध माना जाता है।
छेड़छाड़ में धारा कौन सी लगती है?
भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354D आदि का प्रयोग छेड़छाड़ और महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में किया जाता है। इन धाराओं के तहत आरोपी को सजा दी जाती है।
धारा 354, 354a, 354d क्या है?
धारा 354 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या हमला करने से संबंधित है। 354A यौन उत्पीड़न की व्याख्या करती है, जबकि 354D मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से स्टalking या पीछा करने के मामलों को कवर करती है। ये सभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून हैं।
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