Politics : निजी ड्राइवरों के लिए दुर्घटना बीमा को खत्म करने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना

By Kshama Singh | Updated: August 9, 2025 • 12:08 AM

केटीआर ने विश्वासघात करने का लगाया आरोप

हैदराबाद : बढ़ती चिंताओं के बीच, बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव (K T Rama Rao) ने कांग्रेस सरकार (Congress Government) पर 5 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा योजना को खत्म करके गिग वर्कर्स, निजी क्षेत्र के ड्राइवरों और असंगठित क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने योजना को तुरंत बहाल करने और लंबित दावों का निपटारा करने की मांग की

बड़े पैमाने पर शुरू करेंगे आंदोलन

उन्होंने चेतावनी दी, “अगर सरकार नाकाम रही, तो हम ड्राइवरों की ओर से बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेंगे और इस अमानवीय सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे।” कांग्रेस शासन की तुलना पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के शासन से करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार ने किसानों, बुनकरों और ड्राइवरों के लिए बीमा की पेशकश की थी। रामा राव ने कहा कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अक्टूबर 2024 से इस योजना को वापस ले लिया और दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को बेसहारा छोड़ दिया। उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस, जो अपने मानवीय दृष्टिकोण का बखान करती है, ने वास्तव में गरीब ड्राइवरों के परिवारों को संकट में छोड़ दिया है।’

दुर्घटना बीमा क्या होता है?

एक ऐसी बीमा योजना होती है जो किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु, चोट या विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह बीमा अस्पताल में भर्ती होने, इलाज के खर्च, अंग हानि या स्थायी अपंगता जैसी स्थितियों में भी कवर देता है। इसमें बीमित राशि लाभार्थी को या उसके परिवार को मिलती है।

दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी?

भारत में प्रमुख सरकारी योजना ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। यह योजना खास तौर पर दुर्घटना से संबंधित जोखिमों को कवर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके अलावा निजी बीमा कंपनियों ने भी इससे पहले से अलग-अलग दुर्घटना बीमा उत्पादों की पेशकश शुरू कर रखी थी।

दुर्घटना बीमा योजना क्या है?

एक ऐसी सरकारी या निजी पहल है जो नाममात्र की प्रीमियम राशि पर व्यक्तिगत दुर्घटना से होने वाले नुकसान की भरपाई करती है। इसमें सालाना प्रीमियम लेकर बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता पर निश्चित राशि दी जाती है। इसे आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरल और सुलभ बनाया गया है।

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