पूर्व विधायक को भरना पड़ा 30 लाख रुपये जुर्माना
हैदराबाद। तेलंगाना हाईकोर्ट HC ने BRS पार्टी के नेता, वेमुलावाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व सरकारी सलाहकार चेन्नामनेनी रमेश को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि वे भारतीय नागरिक नहीं बल्कि जर्मन नागरिक हैं। मालूम हो कि राज्य सरकार के सचेतक आदि श्रीनिवास ने चेन्नामनेनी रमेश की नागरिकता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
15 साल तक अधिकारियों और अदालतों को गुमराह करने पर हाईकोर्ट नाराज
इस संबंध में पिछले फैसले पर Telangana High court तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की और निष्कर्ष निकाला कि EXMLA रमेश भारतीय नागरिक नहीं बल्कि जर्मन नागरिक हैं। हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि झूठे दस्तावेजों के जरिए 15 साल तक अधिकारियों और अदालतों को गुमराह किया गया। इसी तरह, हाईकोर्ट ने रमेश की भारतीय नागरिकता रद्द करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा।
हाईकोर्ट ने चेन्नामनेनी रमेश को 30 लाख रुपये का जुर्माना भरने आदेश
अपने फैसले के तहत हाईकोर्ट ने चेन्नामनेनी रमेश को 30 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता को 30 लाख रुपये में से 25 लाख रुपये श्रीनिवास को और 5 लाख रुपये हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी को देने का आदेश पहले दिया गया था। चेन्नामनेनी रमेश ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील किए बिना 30 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विजय सेन रेड्डी की पीठ की मौजूदगी में रमेश के वकील ने श्रीनिवास को 25 लाख रुपये का डीडी सौंपा।