SPL. DRIVE AGAINST MINORS DRIVING : पुलिस का वाहन चलाने वाले नाबालिगों के खिलाफ़ विशेष अभियान, 1275 मामले दर्ज

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हैदराबाद। हैदराबाद ट्रैफ़िक पुलिस ने पांच अप्रैल से नाबालिगों के खिलाफ़ विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 199A के अनुसार, किसी भी नाबालिग व्यक्ति के लिए मोटर वाहन चलाना सख्त वर्जित है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर न केवल नाबालिग बल्कि वाहन मालिक या अभिभावक के लिए भी सख्त कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।

नाबालिगों वाहन चालकों के खिलाफ़ 1275 मामले दर्ज

संयुक्त पुलिस आयुक्त, यातायात, हैदराबाद डी. जोएल डेविस ने कहा कि MINORS DRIVING अभियान के शुरू होने के बाद से, शहर की सड़कों पर मोटर वाहन चलाते हुए नाबालिगों के खिलाफ़ आज तक कुल 1275 मामले दर्ज किए गए हैं। सख्त प्रवर्तन के तहत, संबंधित वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों को रद्द करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) को अनुरोध प्रस्तुत किए गए थे। परिणामस्वरूप, अब तक 35 ऐसे वाहनों का पंजीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए रद्द कर दिया गया है। शेष वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त, यातायात, हैदराबाद डी. जोएल डेविस ने किया माता-पिता से आग्रह

हैदराबाद traffic police सभी माता-पिता और अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे अपने MINORS बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें, क्योंकि यह न केवल उनके जीवन को बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के जीवन को भी खतरे में डालता है। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन प्रावधानों के अनुसार, नाबालिग जो वाहन चलाते समय पकड़े गए थे, वे 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। नागरिकों से अनुरोध है कि वे यातायात अधिकारियों के साथ सहयोग करें और दुर्घटनाओं को रोकने और जीवन बचाने के लिए यातायात कानूनों का पालन करें और यह अभियान जारी रहेगा।

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