आज संसद में पेश किया जाएगा 3 नया विधेयक
निर्वाचित शासनाध्यक्षों और मंत्रियों के संबंध में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, केंद्र बुधवार को संसद में तीन विधेयक पेश करेगा, जिनके तहत किसी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री (CM) या मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार (Arrest) या हिरासत में रखने पर पद से हटाया जा सकेगा। यदि किसी ऐसे नेता को कम से कम पाँच साल की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा जाता है, तो वह 31वें दिन स्वतः ही अपना पद खो देगा। यह और अन्य दो विधेयक संसद में पेश किए जाएँगे।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर हटा देंगे पद से
प्रस्तावित प्रावधानों के तहत, यदि कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध (पाँच वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध) के आरोप में लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। प्रस्तावित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन का प्रयास करता है।
किसी मंत्री को उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक हटा दिया जाएगा
प्रस्तावित प्रावधानों के तहत, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य मंत्री सहित कोई भी मंत्री, जिसे पाँच वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के संबंध में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा जाता है, उसे पद से हटाया जा सकता है। प्रस्तावित संशोधन जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में एक नया खंड (4A) जोड़ने का प्रयास करता है। यह खंड निर्दिष्ट करता है कि अपने कार्यकाल के दौरान लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए किसी मंत्री को उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक हटा दिया जाएगा।
यदि मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी सलाह नहीं दी जाती है, तो मंत्री अगले दिन से स्वतः ही पद पर नहीं रहेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था प्रस्तावित है, जहाँ हिरासत में लिए गए मंत्री या प्रधानमंत्री को लगातार हिरासत के 31वें दिन हटाया जाएगा।
संविधान में ऐसे किसी भी वर्तमान प्रधानमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं
विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण संवैधानिक नैतिकता की रक्षा और निर्वाचित प्रतिनिधियों में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने की तात्कालिकता पर प्रकाश डालता है। इसमें कहा गया है कि निर्वाचित नेता जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक होते हैं, लेकिन वर्तमान में संविधान में ऐसे किसी भी वर्तमान प्रधानमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, जिन्हें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया हो।

इस वक्तव्य में कहा गया है, ‘यह अपेक्षित है कि पद पर आसीन मंत्रियों का चरित्र और आचरण किसी भी संदेह की किरण से परे हो।’ ‘गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे, गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए किसी मंत्री द्वारा संवैधानिक नैतिकता और सुशासन के सिद्धांतों को विफल या बाधित किया जा सकता है और अंततः लोगों द्वारा उन पर रखे गए संवैधानिक विश्वास को कम कर सकता है।’
केंद्रीय सरकार किसे कहते हैं?
देश की वह सर्वोच्च शासन व्यवस्था, जो पूरे राष्ट्र का प्रशासन और नीतिगत निर्णय संभालती है, उसे केंद्रीय सरकार कहते हैं। यह सरकार राष्ट्रीय रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा प्रबंधन, बड़े कानून और संपूर्ण देश से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी उठाती है। इसे केंद्र या संघ सरकार भी कहा जाता है।
भारत की केंद्र सरकार को कौन चलाता है?
केंद्र सरकार का संचालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति मिलकर इसे चलाते हैं। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है। संसद कानून बनाने और नीतियों को लागू करने का कार्य करती है।
भारत में कुल कितनी सरकारें हैं?
संघीय ढांचे वाले भारत में दो स्तर की सरकारें होती हैं। एक केंद्र सरकार, जो पूरे देश को संचालित करती है, और दूसरी राज्य सरकारें, जो अपने-अपने राज्यों का प्रशासन संभालती हैं। इसके अलावा स्थानीय निकाय भी मौजूद हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से केंद्र और राज्य सरकारें ही मुख्य मानी जाती हैं।
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