बड़ी कंपनियां भी आईं साथ
वाशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ‘ट्रम्प अकाउंट’ योजना के जरिए अमेरिकी नवजात(Child Born) बच्चों के लिए एक बड़े वित्तीय भविष्य की नींव रखी है। इस योजना के तहत 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 के बीच जन्म लेने वाले हर बच्चे को सरकार की ओर से 1,000 डॉलर (करीब 92 हजार रुपए) दिए जाएंगे। यह राशि एक विशेष टैक्स-फ्री(Tax Free) सेविंग अकाउंट में जमा होगी, जिसे शेयर बाजार में निवेश किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि जब ये बच्चे 18 साल के हों, तब उनके पास अपनी पढ़ाई, बिजनेस या घर खरीदने के लिए एक ठोस जमापूंजी हो।
निजी क्षेत्र का बड़ा समर्थन और ‘बेबी बॉन्ड्स’ का विस्तार
ट्रम्प की इस पहल को अमेरिका की दिग्गज कंपनियों का जबरदस्त(Awesome) साथ मिल रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन चेस और इंटेल जैसी कंपनियों ने घोषणा की है कि वे अपने कर्मचारियों के बच्चों के खाते में सरकार के बराबर(Child Born) यानी 1,000 डॉलर का अतिरिक्त योगदान देंगी। इसके अलावा, टेक दिग्गज माइकल डेल ने 2.5 करोड़ बच्चों के खातों के लिए 6.25 अरब डॉलर दान करने का संकल्प लिया है। समर्थकों का मानना है कि यह योजना हर बच्चे को जन्म से ही ‘पूंजीपति’ बनाएगी और शेयर बाजार के लाभ को गरीब परिवारों तक भी पहुँचाएगी।
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विवाद और आलोचना: क्या गरीबों को वाकई फायदा होगा?
जहाँ एक तरफ इसे ‘आर्थिक आजादी’ की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, वहीं आलोचक इसे लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना उन बच्चों की तत्काल मदद नहीं करती जो वर्तमान में गरीबी और कुपोषण(Child Born) से जूझ रहे हैं, क्योंकि पैसा 18 साल बाद ही निकाला जा सकेगा। साथ ही, फूड असिस्टेंस और मेडिकेड जैसी जरूरी योजनाओं में कटौती को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। आलोचकों का तर्क है कि अमीर परिवार इस खाते में सालाना 5,000 डॉलर तक अतिरिक्त जमा कर ज्यादा फायदा उठा लेंगे, जबकि गरीब परिवारों के लिए अतिरिक्त निवेश करना मुश्किल होगा।
‘ट्रम्प अकाउंट’ योजना का लाभ किन बच्चों को मिलेगा?
यह योजना उन सभी बच्चों(Child Born) के लिए है जो 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 के बीच अमेरिका में पैदा होंगे। इसमें माता-पिता की इमिग्रेशन स्थिति (नागरिकता का दर्जा) मायने नहीं रखती, यानी कोई भी कानूनी अभिभावक यह खाता खोल सकता है।
क्या इस खाते से पैसे कभी भी निकाले जा सकते हैं?
नहीं, आमतौर पर इस खाते से राशि तभी निकाली जा सकती है जब बच्चा 18 साल का हो जाए। इसका उद्देश्य लंबी अवधि का निवेश सुनिश्चित करना है ताकि शिक्षा, स्टार्टअप या घर खरीदने जैसे बड़े उद्देश्यों के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध हो सके।
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