Jharkhand : पूर्व सचिव एचसी गुप्ता बरी

By Surekha Bhosle | Updated: June 6, 2025 • 9:51 PM

JICPL कम्पनी और डायरेक्टर ही निकले दोषी

दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को झारखंड के महुआगढ़ी कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया। न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कहा कि सीबीआई आरोपों को साबित करने में पूरी तरह से विफल रही है। अदालत ने यह भी माना कि गुप्ता और अन्य सरकारी अधिकारियों ने अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों का पालन करते हुए कोई गलत कार्य नहीं किया।

ICPL और निदेशक दोषी ठहराए गए

वहीं, अदालत ने JAS इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (JICPL) और इसके निदेशक मनोज कुमार जयस्वाल को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया। इन पर आरोप था कि इन्होंने महुआगढ़ी कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए गलत जानकारी दी थी।

झारखंड कोयला घोटाले के मामले में आया बड़ा फैसला. दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने झारखंड के महुआगढ़ी कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता (Irregularity) के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, संयुक्त सचिव केएस क्रोफा और कोयला आवंटन निदेशक केसी समारिया को बरी कर दिया है।

वहीं मेसर्स जस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (JICPL) और इसके डायरेक्टर मनोज कुमार जायसवाल को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में दोषी पाया गया है. स्पेशल सीबीआई जज संजय बंसल की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. केस में दोषियों की सजा पर बहस 8 जुलाई को होगी. सीबीआई के अनुसार कोयला घोटाला मामलों में यह 19वीं सजा है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2006-09 के दौरान कोयला मंत्रालय द्वारा निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ा है. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने प्रारंभिक जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया था. जांच में पाया गया कि JICPL और इसके डायरेक्टर मनोज जायसवाल ने महुआगढ़ी कोयला ब्लॉक हासिल करने के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी दी और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया. इससे कंपनी को अनुचित लाभ मिला।

कोर्ट की कार्यवाही और सबूत

क्या है कोयला घोटाला?

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