Land For Job : सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को नहीं मिली राहत

By Vinay | Updated: July 18, 2025 • 12:23 PM

नई दिल्ली, 18 जुलाई 2025: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। लालू ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की लैंड फॉर जॉब मामले में ट्रायल कार्यवाही को रोकने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच ने 18 जुलाई को लालू की याचिका पर सुनवाई की, लेकिन ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल को रोकने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है।

क्या है मामला ?

यह मामला 2004-2009 के बीच लालू प्रसाद के रेल मंत्री के कार्यकाल से जुड़ा है, जब उन्होंने कथित तौर पर भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र (जबलपुर) में ग्रुप-डी नियुक्तियों के बदले उम्मीदवारों या उनके परिजनों से जमीन उपहार या कम कीमत पर हस्तांतरित कराई।

सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव, और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। सीबीआई ने 2022, 2023 और 2024 में तीन चार्जशीट दाखिल कीं, जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें लालू का बेटा तेज प्रताप यादव भी शामिल है।

लालू ने बताया राजनितिक प्रतिशोध

लालू ने अपनी याचिका में दावा किया था कि 14 साल की देरी से FIR दर्ज की गई और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 17A के तहत अनिवार्य पूर्व स्वीकृति के बिना जांच शुरू की गई, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने इसे “राजनीतिक प्रतिशोध” करार दिया।

हालांकि, सीबीआई ने जवाब दिया कि धारा 19 के तहत स्वीकृति प्राप्त की गई थी और धारा 17A लागू नहीं होती। दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 मई को उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वे ट्रायल कोर्ट में अपनी दलीलें रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है, जिसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को आरोपी बनाया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 24 अगस्त को ईडी की चार्जशीट पर फैसला सुनाएगी।

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लालू प्रसाद यादव ने कौन सा घोटाला किया था?

चारा घोटाला एक भ्रष्टाचार कांड था जिसमें उत्तर भारतीय राज्य बिहार के सरकारी खजाने से लगभग ₹ 940 करोड़ (2023 में ₹ 48 बिलियन या US$ 570 मिलियन के बराबर) का गबन शामिल था। चोरी में फंसे और गिरफ्तार लोगों में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव , और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी शामिल थे।

लालू प्रसाद यादव का भ्रष्टाचार क्या है?

27 अप्रैल 1996 को सीबीआई द्वारा दायर लालू की प्रारंभिक चार्जशीट, आरसी 20-ए/96 के खिलाफ थी, जो (तत्कालीन) बिहार सरकार के चाईबासा कोषागार से 370 मिलियन (यूएस $ 4.4 मिलियन) की धोखाधड़ी से निकासी से संबंधित थी, और भारतीय दंड संहिता धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 (बी) (आपराधिक) सहित कानूनों पर आधारित थी।

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