Jharkhand : लालू प्रसाद यादव पर फिर मंडराया जेल का खतरा

By Anuj Kumar | Updated: July 10, 2025 • 1:36 AM

रांची:बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Laloo Prasad Yadav) की कानूनी परेशानियां फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने देवघर ट्रेजरी से 89 लाख रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले मामले में सीबीआई (CBI) द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें दोषियों की सजा बढ़ाने की मांग की गई थी।

हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ शामिल हैं, ने सीबीआई की इस दलील को गंभीरता से लिया कि निचली अदालत ने अपराध की गंभीरता के अनुरूप सजा नहीं दी।

आरके राणा, फूलचंद सिंह और महेश प्रसाद की मृत्यु हो चुकी है।

सीबीआई की अपील में कुल छह लोगों के नाम थे, जिनमें से तीन – आरके राणा, फूलचंद सिंह और महेश प्रसाद – की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में लालू यादव, बेक जूलियस और सुबीर भट्टाचार्य के खिलाफ ही अब आगे की सुनवाई होगी।

सीबीआई की ओर से बताया गया कि लालू यादव उस समय बिहार सरकार में पशुपालन विभाग के प्रभारी मंत्री थे और उन्हें फर्जी निकासी की जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। निचली अदालत ने उन्हें केवल साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी, जबकि यह सजा सात साल तक की हो सकती थी। कोर्ट अब इस याचिका पर विस्तार से सुनवाई करेगा

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