व्हाट्सएप संदेश में थी दुर्भावनापूर्ण फ़ाइल
हैदराबाद। सिकंदराबाद के एक 34 वर्षीय निवासी ने साइबर धोखाधड़ी में 1.72 लाख रुपए गंवा दिए, कथित तौर पर एक आधिकारिक परिवहन विभाग ऐप के रूप में प्रच्छन्न एक दुर्भावनापूर्ण मोबाइल एप्लिकेशन (Mobile Application) डाउनलोड करने के बाद। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसे एक व्हाट्सएप (WhatsApp) संदेश मिला जिसमें एक दुर्भावनापूर्ण फ़ाइल थी। उसे असली ऐप समझकर उसने उसे डाउनलोड कर लिया, जिससे उसका डेटा लीक हो गया। इसके तुरंत बाद, उन्हें अपने बैंक खाते से अवैध निकासी के अलर्ट मिलने लगे। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

Cyber crime क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं?
साइबर क्राइम वह अपराध है जो कंप्यूटर, इंटरनेट या डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। यह मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं:
- Hacking
- Identity Theft
- Cyber Stalking
- Online Fraud
- Child Pornography और Data Breach
भारत में साइबर क्राइम का पहला केस कौन सा है?
भारत में पहला साइबर क्राइम केस 1999 में दर्ज हुआ था, जब Yahoo! के खिलाफ एक व्यक्ति ने झूठा ईमेल अकाउंट बनाकर धोखाधड़ी की। यह मामला मुंबई पुलिस के पास दर्ज हुआ था और आरोपी को भारतीय आईटी अधिनियम के तहत सजा हुई थी।
साइबर पुलिस क्या काम करती है?
साइबर पुलिस इंटरनेट से जुड़े अपराधों की जांच करती है, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया अपराध, डेटा चोरी, बैंकिंग धोखाधड़ी, और हैकिंग। वे डिजिटल सबूत जुटाते हैं, अपराधियों की पहचान करते हैं, और तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर केस हल करते हैं।
साइबर क्राइम में कौन सी धारा लगती है?
साइबर क्राइम से जुड़े मामलों में मुख्य रूप से आईटी अधिनियम 2000 (Information Technology Act, 2000) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराएँ लागू होती हैं। प्रमुख धाराएँ निम्नलिखित हैं:
आईटी एक्ट की धाराएँ:
- धारा 66 – हैकिंग या अनधिकृत पहुंच
- धारा 66C – पहचान चोरी (Identity Theft)
- धारा 66D – ऑनलाइन धोखाधड़ी
- धारा 67 – अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण
- धारा 43 – बिना अनुमति के सिस्टम का उपयोग
आईपीसी की धाराएँ:
- धारा 420 – धोखाधड़ी
- धारा 468 – जालसाजी
- धारा 500 – मानहानि (डिजिटल प्लेटफॉर्म पर)
- धारा 507 – धमकी देना (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से)
मामले की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त धाराएँ जोड़ी जाती हैं।
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