SEBI: मेहुल चौकसी पर SEBI का शिकंजा कसता, संपत्तियां जब्त

By digital | Updated: June 7, 2025 • 1:03 PM

Mehul Choksi: भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के विरुद्ध भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके बैंक खातों, म्यूचुअल फंड और शेयरों को जब्त करने का आदेश दिया है। यह कदम SEBI द्वारा उन पर लगाए गए 2.1 करोड़ पैसों का जुर्माने की वसूली के तहत उठाया गया है।

जुर्माने का कारण क्या था?

Mehul Choksi: SEBI के मुताबिक, चौकसी ने गीतांजलि जेम्स कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने अपने करीबी सहयोगी राकेश गिरधरलाल गजेरा के साथ UPSI (Unpublished Price Sensitive Information) साझा की, जो कानूनन दंडनीय जुर्म है।

इस इलज़ाम के चलते SEBI ने जनवरी 2022 में चौकसी पर ₹1.5 करोड़ का जुर्माना और ₹60 लाख का ब्याज जोड़कर कुल ₹2.1 करोड़ की मांग की थी।

कुर्की आदेश के तहत उठाए गए कदम:

15 मई को भेजे गए डिमांड नोटिस में चौकसी को चेतावनी दी गई थी कि अगर 15 दिन के भीतर बकाया राशि नहीं चुकाई गई, तो उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी।

PNB घोटाले से लेकर एंटवर्प गिरफ्तारी तक

मेहुल चौकसी, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मुख्य दोषी हैं। 2018 में यह घोटाला सामने आया था और तभी से चौकसी देश छोड़कर फरार हो गए थे।

वह एंटीगुआ की नागरिकता लेकर वहीं बस गए थे। लेकिन हाल ही में बेल्जियम के एंटवर्प शहर में इलाज के दौरान भारतीय एजेंसियों ने उन्हें ट्रैक किया और हिरासत में लिया। अब भारत द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध पर कानूनी कार्यवाही चल रही है।

नीरव मोदी भी गिरफ्त में

मेहुल चौकसी का भांजा नीरव मोदी, जो इस घोटाले का एक और मुख्य दोषी है, ब्रिटेन की जेल में बंद है और भारत उसका भी प्रत्यर्पण चाहता है।

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