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Pune Crime News : मुंह में मोजा ठूंसा, पीठ-छाती पर गहरे जख्म…

Author Icon By Surekha Bhosle
Updated: May 8, 2026 • 12:33 PM
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पुणे में 4 साल की बच्ची से रेप-मर्डर

महाराष्ट्र : पुणे में 4 वर्षीय मासूम बच्ची की दुष्कर्म-हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने बच्ची का दुष्कर्म कर ठोस हथियार से हमला किया और बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने मुंह में मोजा ठूंस दिया था, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई. कोर्ट ने आरोपी की पुलिस हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है।

Pune Crime News: महाराष्ट्र के पुणे जिले के नासरापुर में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी मामले में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश की गई पीएम रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने न केवल मासूम के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने मासूम पर किसी ठोस हथियार से हमला किया था. उसके शरीर पर कई चोटों की पुष्टि हुई है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची की मौत दम घुटने के कारण हुई. आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए मासूम बच्ची के मुंह में मोजा ठूंस दिया था. मेडिकल रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जान बचाने की संघर्ष के दौरान मासूम की नाक से भी खून बह रहा था. पुलिस अब उस हथियार की तलाश कर रही है जिससे मासूम पर आरोपी ने वार किया था. बताया जाता है कि पोस्टमार्टम करने वाले डाॅक्टर भी मासूम के शरीर पर जख्म देखकर कांप गए।

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12 मई तक बढ़ी पुलिस हिरासत

बीते गुरुवार को आरोपी की पुलिस हिरासत खत्म होने पर उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता अरुंधति ब्रह्म ने कोर्ट में दलील दी कि अभी अपराध में इस्तेमाल हथियार बरामद करना और सीसीटीवी फुटेज की जांच करना बाकी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी की पुलिस कस्टडी 12 मई तक तक बढ़ा दी है।

कब हुई थी घटना?

1 मई को पुणे के भोर तालुका स्थित नासरापुर इलाके में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ने 4 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी थी.पीड़ित परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. जानकारी के अनुसार आरोपी पीड़ित परिवार का परिचित है. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस केस की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में की जाए ताकि मासूम को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

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