Allahabad High Court: हाईकोर्ट ने कहा-पुराण कानूनी दृष्टि से प्रमाणिक नहीं

By digital | Updated: May 27, 2025 • 12:20 PM

Mathura Dispute: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुराणों को कानूनन प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने यह निर्णय उस याचिका को खारिज करते हुए दिया जिसमें देवी श्री जी राधा रानी को पक्षकार बनाए जाने की मांग की गई थी।

क्या कहा अदालत ने पुराणों को लेकर?

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र (Justice Ram Manohar Narayan Mishra) ने कहा कि:

याचिका में क्या था दावा?

Mathura Dispute: सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रीना एन सिंह ने यह याचिका दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि:

हाईकोर्ट ने याचिका क्यों की खारिज?

कोर्ट ने कहा कि:

संत समाज और अधिवक्ता की नाराजगी

हाईकोर्ट के निर्णय के बाद संत समाज और धार्मिक संगठन नाराज हैं।

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