Bihar government social media : सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया नियम

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Bihar government social media : बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इस संबंध में एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है।

सरकार का कहना है कि यह फैसला डिजिटल अनुशासन बनाए रखने के लिए लिया गया है।

सोशल मीडिया पर नियंत्रण

फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए यह नियम बनाए गए हैं।

मुख्य नियम

बिहार सरकार द्वारा जारी प्रमुख नियम इस प्रकार हैं:

  1. सरकारी योजनाओं या नीतियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना।
  2. निजी सोशल मीडिया अकाउंट में सरकारी मोबाइल नंबर या ईमेल का उपयोग नहीं करना।
  3. फेक अकाउंट बनाकर पोस्ट करना प्रतिबंधित।
  4. ऑफिस परिसर में फोटो, वीडियो या दस्तावेज साझा नहीं करना।
  5. रील्स या लाइव स्ट्रीम करना पूरी तरह प्रतिबंधित।
  6. राजनीतिक दलों या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का समर्थन नहीं करना।
  7. जाति या धर्म से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर पोस्ट नहीं करना।

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नियम तोड़ने पर कार्रवाई

सरकार ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी बदलाव

इसके अलावा सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा एक और बड़ा (Bihar government social media) फैसला लिया है। अब सरकारी कर्मचारी अन्य परीक्षाएं केवल एक बार ही दे सकेंगे और इसके लिए NOC लेना अनिवार्य होगा।

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Sai Kiran

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