Social media rules : बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी सरकारी कर्मचारी को सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल करने से पहले अपने उच्च अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है। इन नियमों का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारी जिम्मेदारी और मर्यादा के साथ सोशल मीडिया का उपयोग करें। इन दिशा-निर्देशों को राज्य कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है।
नई गाइडलाइंस के तहत, कोई भी सरकारी कर्मचारी नया सोशल मीडिया अकाउंट खोलना चाहता है तो उसे पहले संबंधित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। फर्जी अकाउंट्स की अनुमति नहीं दी जाएगी। व्यक्तिगत अकाउंट्स पर सरकारी पद, सरकारी लोगो या आधिकारिक पहचान का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा।
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इसके अलावा, सरकारी ईमेल आईडी या आधिकारिक फोन नंबर को निजी सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों की निजी राय को सरकारी विचारों से अलग रखना आवश्यक है।
अश्लील, जाति या धर्म आधारित पोस्ट, और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कंटेंट पर सख्त रोक लगाई गई है। साथ ही, सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने की भी अनुमति नहीं होगी।