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Bikram Singh: मजीठिया को नहीं मिलेगी Z प्लस सुरक्षा, हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को दिए ये निर्देश

Author Icon By digital@vaartha.com
Updated: April 24, 2025 • 5:07 PM
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पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा को लेकर गुरुवार को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख तय की गई है।

शिअद नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा के मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान मजीठिया के वकील की दलीलों पर हाई कोर्ट ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। हाई कोर्ट ने मजीठिया को फिलहाल जेड प्लस सुरक्षा देने इनकार कर दिया है। उनकी सुरक्षा को फिर से रिव्यू करने के लिए पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। हाई कोर्ट ने एडीजीपी को खुद इस मामले में सुरक्षा की समीक्षा करने को कहा। ADGP सुरक्षा की जांच करेंगे, केंद्र से भी इनपुट ले सकते हैं। पंजाब के पुलिस प्रमुख हाई कोर्ट को इसकी जानकारी देंगे।

इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख मुकर्रर की है। इससे पहले अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को मिली जेड प्लस सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। इसके बाद एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर मजीठिया ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। मजीठिया ने वीडियो शेयर कर सीएम भगवंत सिंह मान पर निशाना साधा था। मजीठिया ने कहा था कि उनके खिलाफ ड्रग्स मामले को लेकर बनाई गई विशेष जांच समिति (SIT) की अध्यक्षता खुद मान को करनी चाहिए। एसआईटी के मेंबर्स के तौर पर विजय नायर और वैभव कुमार को लेना चाहिए।

सुखबीर बादल ने साधा था निशाना

मजीठिया की सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद शिरोमणि अकाली दल (SAD) के पूर्व प्रधान सुखबीर बादल ने भी निशाना साधा था। बादल ने कहा था कि मजीठिया की जेड प्लस सुरक्षा वापस लेना गलत है। मामले में उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) को घेरा था। बादल ने कहा था कि शिअद नेतृत्व के खिलाफ यह फैसला आप के खतरनाक और घातक इरादों की पुष्टि करता है। मजीठिया को ड्रग्स मामले में झूठा फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने एसआईटी प्रमुख को बदलने पर भी सवाल उठाए थे।

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