Driving Licence : पता नहीं बदला तो चालान? जानिए आसान तरीका

By Sai Kiran | Updated: January 23, 2026 • 9:05 AM

Driving Licence : नौकरी, व्यवसाय या अन्य कारणों से लोग एक शहर से दूसरे शहर में बस जाते हैं। खासकर आंध्र प्रदेश से हैदराबाद आने वालों की संख्या काफी है। लेकिन पता बदलने के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस पर पुराना पता होना कानूनन गलत है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार लाइसेंस पर वर्तमान निवास का पता होना अनिवार्य है।

इस सुविधा को आसान बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ‘परिवहन सेवा’ पोर्टल के जरिए पता परिवर्तन की सुविधा ऑनलाइन शुरू की है। (Driving Licence) आवेदक parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर ‘ड्राइविंग लाइसेंस सेवाएं’ विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद ‘चेंज ऑफ एड्रेस’ पर क्लिक कर डीएल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होती है। जरूरी दस्तावेज अपलोड कर निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करना होता है।

अन्य पढ़े: Udayanidhi Stalin : उदयनिधि के बयान पर कोर्ट सख्त! सिर्फ राय नहीं बताया

अगर कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हुआ है (जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना), तो पुराने आरटीओ से एनओसी लेना जरूरी होता है। फॉर्म–33, नए पते का प्रमाण, मूल ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज जमा करने होते हैं। इस ऑनलाइन प्रक्रिया से आरटीओ के चक्कर लगाए बिना घर बैठे लाइसेंस का पता अपडेट कराया जा सकता है।

Read Telugu News: https://vaartha.com/

यह भी पढ़ें :

#Breaking News in Hindi #Google News in Hindi #Hindi News Paper breakingnews change address in driving licence dl address change process dl address update online driving licence address change driving licence online services noc for driving licence parivahan address change parivahan gov in dl rto online services