Latest Hindi News : बिहार चुनाव : चुनाव आयोग हुआ सख्त, बिहार में आचार संहिता लागू

By Anuj Kumar | Updated: October 7, 2025 • 10:52 AM

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही राज्यभर में आदर्श आचार संहिता (MCC) प्रभावी हो गई है। अब स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने नेताओं और राजनीतिक दलों पर कई सख्त नियम लागू कर दिए हैं।

सरकारी सुविधाओं का उपयोग अब वर्जित

आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी मंत्री या नेता सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।
सरकारी वाहन या हेलीकॉप्टर (Helicopter) के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। उम्मीदवार केवल निजी या किराये के वाहनों का उपयोग कर सकेंगे, जिसका खर्च उनके चुनावी व्यय में जोड़ा जाएगा।

48 घंटे में वेबसाइट से हटेंगे नेताओं के फोटो

नई योजनाओं और सरकारी विज्ञापनों पर रोक

भड़काऊ बयान और धार्मिक अपील पर अंकुश

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को चेतावनी दी है कि वे सांप्रदायिक या जातीय भावनाएं भड़काने से बचें। आलोचना केवल नीतियों और कार्यक्रमों तक सीमित रखी जानी चाहिए। किसी भी तरह का व्यक्तिगत आक्रमण या भड़काऊ टिप्पणी कार्रवाई योग्य मानी जाएगी।

सभा, जुलूस और लाउडस्पीकर पर नियंत्रण

चुनावी सभाओं और जुलूसों के आयोजन के लिए अब पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। जुलूसों में वाहनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। लाउडस्पीकर (Loud Speaker) के प्रयोग का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा और मतदान से 48 घंटे पहले पूरी तरह रोक लागू रहेगी। साथ ही, शैक्षणिक संस्थानों का राजनीतिक गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

मतदान केंद्रों के पास प्रचार पर सख्त रोक

मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का प्रचार या भीड़ जुटाना निषिद्ध रहेगा।
मतदाताओं को शराब पिलाना, परिवहन या उपहार देना अपराध माना जाएगा।
प्रत्येक उम्मीदवार को मतदान दिवस पर सीमित वाहन (1 से 3) की अनुमति होगी, और अनधिकृत वाहनों को जब्त किया जा सकता है

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