नई दिल्ली। दिवाली से ठीक पहले देशभर के करीब 7 करोड़ नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारी जरूरत पड़ने पर अपने PF खाते से पूरी राशि (100%) तक निकाल सकेंगे। यह फैसला श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक के बाद लिया गया।
अब आपात स्थितियों में निकाल सकेंगे पूरा PF बैलेंस
नए नियमों के तहत कर्मचारी अब बीमारी, शिक्षा, विवाह या प्राकृतिक आपदा (Natural Disaster) जैसी आपात स्थितियों में अपने PF खाते की पूरी रकम निकाल सकते हैं।पहले तक PF खाते से केवल सीमित प्रतिशत राशि निकालने की अनुमति थी, जिससे कई बार कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था।
लाखों कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा
सरकार के इस निर्णय से देशभर के लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। जो लोग अचानक खर्च या आपात स्थिति में सीमित विकल्पों के कारण परेशान रहते थे, उन्हें अब आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
श्रम मंत्रालय के अनुसार, यह बदलाव कर्मचारियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है।
EPFO सदस्यों को मिलेगा ब्यूरोक्रेसी से राहत
नए नियमों के बाद (EPFO) सदस्यों को अब अपने PF फंड तक पहुंचने में किसी तरह की लंबी प्रक्रिया या विभागीय देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों को कठिन समय में त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
कर्मचारियों ने फैसले को बताया ‘दिवाली गिफ्ट’
सरकार के इस कदम से नौकरीपेशा वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई है। कई कर्मचारियों ने इस फैसले को “दिवाली गिफ्ट” बताया। उनका कहना है कि यह न केवल उनकी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करेगा बल्कि सरकार के प्रति भरोसे को भी मजबूत करेगा।
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